‘हम दिल्ली सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं’, राजधानी में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का फूटा गुस्सा
देश की राजधानी को इन दिनों प्रदूषण ने अपनी चपेट में ले रखा है. राजधानी में प्रदूषण के मुद्दे पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि वह दिल्ली सरकार के जवाबों से संतुष्ट नहीं है.
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण ने सुप्रीम कोर्ट में मीडिया के हवाले से बताया कि दिल्ली में रिश्वत देकर बेरोकटोक ट्रक घुस रहे हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि वह केंद्र सरकार को कहेगा कि सभी 113 एंट्री पॉइंट पर पुलिस अधिकारी नियुक्त करे. दिल्ली लीगल सर्विस ऑथोरिटी से कहेंगे कि वह पैरा लीगल वॉलंटियर्स को भी निगरानी के लिए नियुक्त करे.
वकील करेंगे निगरानी
सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने दावा किया कि ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी ट्रकों को रोक रहे हैं. इस पर कोर्ट ने कहा, रिकॉर्ड से यह साफ नहीं है कि कितने चेक पॉइंट बनाए गए हैं. स्टेज 4 कहता है कि आवश्यक सामग्री लेकर आ रहे ट्रकों को छोड़ कर सबको रोका जाए. कोर्ट ने कहा, हम कुछ युवा वकीलों को नियुक्त करेंगे जो दिल्ली के एंट्री पॉइंट्स पर जाकर रिपोर्ट तैयार करें और कोर्ट को सौंपे. सीसीटीवी फुटेज की भी निगरानी की जाएगी.
हम दिल्ली सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम दिल्ली सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं. वह यह नहीं बता पाई है कि कितने एंट्री पॉइंट्स हैं और उसके अधिकारी कहां-कहां मौजूद हैं. एमिकस क्यूरी ने हमें बताया कि कुल 113 एंट्री पॉइंट हैं.सिर्फ 13 में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं. ऐसा लगता है कि बाकी पॉइंट से ट्रक घुस रहे हैं. हम दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को तुरंत सभी 113 जगहों पर चेक पोस्ट बनाने का आदेश दे रहे हैं.
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, जिन 13 एंट्री पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं. उनके फुटेज एमिकस क्यूरी को दें, ऐसा लगता है कि बाकी 100 पर कोई जांच नहीं हो रही है. हम खुश हैं कि 13 वकीलों ने कोर्ट कमिश्नर के रूप में काम करने पर सहमति दी है. इन कोर्ट कमिश्नरों को दिल्ली के एंट्री पॉइंट्स के दौरे के लिए सुविधा और जरूरी सुरक्षा दी जाए. वकील आदित्य प्रसाद सभी 13 कोर्ट कमिश्नर नियुक्त वकीलों के साथ समन्वय रखेंगे. सभी कोर्ट कमिश्नर रिपोर्ट दें. सोमवार को सुनवाई होगी.
स्कूल बंद, अभिभावकों को आ रही दिक्कत- वकील
एक वकील ने स्कूलों के बंद होने से गरीब अभिभावकों को आ रही दिक्कत का हवाला दिया. उन्होंने कहा, उन्हें अपना काम छोड़ कर बच्चों के लिए घर रहना पड़ रहा है. इस पर कोर्ट ने कहा, फिलहाल ग्रैप 4 लागू है. हम अगले सप्ताह सुनवाई करेंगे.
एक वकील ने कहा कि प्रदूषण का स्तर गिरा है. ग्रैप 4 को घटा कर ग्रैप 3 या ग्रैप 2 किया जाए. इस पर कोर्ट ने कहा कि सोमवार को सुनवाई होगी.