‘शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर नहीं है कोई रोक’, अभिषेक बनर्जी के दावे पर बोला हाई कोर्ट
Calcutta High Court on Sandeshkhali Case: कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए सोमवार (26 फरवरी) को सुनवाई शुरू की. अदालत में सुनवाई के दौरान टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और बंगाल के दो मंत्रियों की टिप्पणियों पर भी बात हुई.
सीजे ने कहा कि हम रजिस्ट्री को अखबार में सार्वजनिक नोटिस जारी करने का निर्देश देंगे क्योंकि शाहजहां शेख लापता है. हाईकोर्ट के जज का कहना है कि वह स्पष्ट करेंगे कि एसके शाहजहां के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर कोई रोक नहीं है, जैसा कि टीएमसी नेताओं ने दावा किया है.