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मैरिटल रेप, बिभव कुमार की जमानत याचिका, सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है इन अहम मुद्दों पर सुनवाई




नई दिल्ली:

7 अगस्त यानी आज सुप्रीम कोर्ट में कई अहम मामले पर सुनवाई होगी. PMLA के प्रावधानो की संवैधानिकता को लेकर दाखिल पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच सुनवाई करेगी, तो मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने की मांग वाली याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा.

जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच  27 जुलाई, 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दाखिल पुनर्विचार  याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिसमें उसने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA ) के विभिन्न प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था.

बिभव कुमार की जमानत याचिका पर SC में सुनवाई
स्वाति मालीवाल से जुड़े कथित मारपीट के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि क्या CM आवास कोई निजी आवास है? क्या ये अपेक्षा की जाती है कि ‘इस तरह के गुंडे’ CM आवास पर काम करें. कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि हम अमूमन जमानत पर रिहाई का आदेश दे देते हैं. हमने हत्यारों और गंभीर अपराधियों तक को जमानत देते हैं. लेकिन यहां मामला नैतिकता का है, जिसमें एक सरकारी अधिकारी ने एक महिला पर हाथ उठाया है.

मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. मौजूदा कानून के मुताबिक जबरन सम्बंध बनाने पर पत्नी अपने पति पर बलात्कार का मुकदमा नहीं कर सकती. IPC की धारा 375 में  जहां इसे अपराध के दायरे से बाहर रखा गया था. वहीं, नए क़ानून( भारतीय न्याय संहिता) के सेक्शन 63 के अपवाद (2) में शादीशुदा जिंदगी में जबरन संबंध बनाने को अपराध नहीं माना गया है. कोर्ट में दायर याचिकाओ में नए और पुराने क़ानून में मौजूद इन प्रावधानों को चुनौती दी गई है.

भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार यलगार परिषद का कार्यकर्ता ज्योति जगताप की ज़मानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट  सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कि इस स्टेज पर कोर्ट कोई भी नया मैटियरल स्वीकार नहीं करेगा. इन आरोपियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने ज्योति जगताप को जमानत देने से इनकार कर दिया था. 2022 में हाईकोर्ट ने ज्योति को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ एनआईए का मामला सही है, वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थीं.

पश्चिम बंगाल कोयला घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के महासचिव अभिषेक बनर्जी, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप मे नलिनी चिदंबरम और दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी के. कविता  की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट  सुनवाई करेगा. टीएमसी सांसद और उनकी पत्नी रुजीरा बनर्जी समेत सभी ने ईडी के पूछताछ के लिए जारी समन को चुनौती दी है. अभिषेक बनर्जी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से कथित अवैध खनन और कोयले की तस्करी के मामले में ईडी जांच का सामना कर रहे हैं.





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