Fashion

मुंबई में HIV से खुला बच्चे के अवैध गोद लेने का राज, महिला का अपनाने से इनकार, जानें- पूरा मामला



<p style="text-align: justify;"><strong>Maharashtra Latest News:</strong> मुंबई के वाडिया अस्पताल में एक एचआईवी (HIV) पॉजिटिव बच्चे के अपेंडिक्स ऑपरेशन के दौरान अवैध गोद लेने की साजिश का खुलासा हुआ है. पुलिस ने इस मामले में ठाणे की दो महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जो धोखाधड़ी करके बच्चे को गोद लेने की कोशिश कर रही थीं.</p>
<p style="text-align: justify;">द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, जब बच्चे को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण वाडिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो डॉक्टरों ने उसकी एचआईवी (HIV) मरीज होने का का पता लगाया. जब यह जानकारी ‘दत्तक’ मां को दी गई, तो उसने बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया और बताया कि यह बच्चा उसे गोद दिया गया था. इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने महिला एवं बाल विकास विभाग को सूचित किया, जिससे यह मामला सामने आया.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>कैसे हुआ अवैध गोद लेने का प्रयास?</strong><br />पुलिस जांच में सामने आया कि बच्चे को जन्म देने वाली मां आर्थिक रूप से कमजोर थी और उसका पति शराबी था. इसी दौरान उसकी मुलाकात एक अन्य महिला से हुई, जो स्वास्थ्य कारणों से स्वयं बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी और गोद लेना चाहती थी. इसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि दूसरी महिला बच्चे के जन्म के बाद उसे गोद लेगी, लेकिन कानूनी रूप से गोद लेना संभव नहीं लग रहा था.</p>
<p style="text-align: justify;">नियमों के अनुसार बच्चे को केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) के संरक्षण में दिया जाना चाहिए, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है और फिर CARA यह निर्णय लेगा कि निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार बच्चे के दत्तक माता-पिता कौन होंगे.</p>
<p style="text-align: justify;">इस कठिन प्रक्रिया और बच्चा गोद लेने के लिए योग्य माता-पिता की लंबी प्रतीक्षा सूची से बचने के लिए, दोनों महिलाओं ने एक योजना बनाई. गर्भवती महिला परेल के केईएम अस्पताल में भर्ती हुई, लेकिन दस्तावेजों में दूसरी महिला का नाम दिया गया. इस तरह, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र ‘दत्तक’ मां के नाम पर जारी किया गया, जिससे उसे गोद लेने का कानूनी अधिकार मिल जाता.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>पुलिस ने दोनों महिलाओं के खिलाफ दर्ज किया मामला</strong></p>
<p style="text-align: justify;">इस मामले में ठाणे जिला चाइल्डलाइन समन्वयक ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है. फिलहाल, बच्चा सरकारी अस्पताल में देखरेख में है. ठाणे के जिला बाल संरक्षण अधिकारी रामकृष्ण रेड्डी ने कहा, "अवैध गोद लेने की यह घटना बाल अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और यह दर्शाता है कि सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा और दस्तावेज़ सत्यापन प्रणाली को और मजबूत करने की आवश्यकता है."</p>
<p style="text-align: justify;">इस मामले में किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 80 और 81 तथा भारतीय न्याय संहिता की अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि अस्पताल में दस्तावेजों की हेराफेरी कैसे संभव हुई और जन्म प्रमाण पत्र कैसे जारी किया गया. यह घटना सरकारी अस्पतालों में लापरवाही और अवैध गोद लेने के बढ़ते मामलों की ओर इशारा करती है. अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए अस्पतालों में निगरानी प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है.</p>
<p style="text-align: justify;"><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/qXzNKQVbXJA?si=3j3LEqcyemBVWYi1" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें – <a title="’याद रखना कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व की सरकार है, मैं…’, मुस्लिम व्यापारियों के मामले पर नितेश राणे का बयान" href="https://www.abplive.com/states/maharashtra/maharashtra-minister-nitesh-rane-question-block-divisional-officer-on-madhi-yatra-muslim-traders-banned-in-ahilyanagar-hindutva-2895975" target="_self">’याद रखना कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व की सरकार है, मैं…’, मुस्लिम व्यापारियों के मामले पर नितेश राणे का बयान</a></strong></p>



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *