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नाबालिग लड़की से यौन शोषण के आरोपी को जमानत, सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया मोबाइल चैट



<p style="text-align: justify;"><strong>Maharashtra Crime News:</strong> मुंबई की दिडोशी कोर्ट से यौन शोषण के आरोपी को बड़ी राहत दी है. अदालत ने 25 हजार के निजी मुचलके पर आरोपी को जमानत दे दी. बता दें कि मालवणी पुलिस ने नाबालिग लड़की से यौन शोषण मामले में साइकिल व्यापारी को गिरफ्तार किया था. रिपोर्ट के मुताबिक नई साइकिल दिलाने का लालच देकर बच्ची का यौन उत्पीड़न किया गया. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने साइकिल व्यापारी सागर कोटक के खिलाफ मामला दर्ज किया.</p>
<p style="text-align: justify;">पुलिस ने बताया कि बच्ची का जन्मदिन था. बच्ची को जन्मदिन पर परिजन साइकिल गिफ्ट करने वाले थे. पीड़िता मां के साथ साइकिल की दुकान पर गई. उन्होंने नई साइकिल लेने की बात कही. साइकिल दुकानदार सागर कोटक ने बच्ची को विजिटिंग कार्ड दिया. विजिटिंग कार्ड देने के बाद दुकानदार बच्ची से बातचीत करने लगा.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>यौन शोषण के आरोपी को मिली जमानत</strong></p>
<p style="text-align: justify;">पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया कि दुकानदार ने नई साइकिल देने के बहाने बच्ची से दोस्ती कर शारीरिक संबंध भी बनाए. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो और बीएनएनस की विभिन्न धाराओं में साइकिल व्यापारी सागर कोटक को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस मामले को कोर्ट तक ले गई. दिडोशी कोर्ट में आरोपी के वकील ने दलील रखी.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>25 हजार के निजी मुचलके पर मिली राहत</strong></p>
<p style="text-align: justify;">अदालत को बताया गया कि लड़की नाबालिग नहीं है. लड़की ने अपनी उम्र 19 साल बताई है. बचाव पक्ष ने कहा कि लड़की और आरोपी के बीच सहमति से संबंध बने हैं. अदालत में पीड़ित लड़की और आरोपी के बीच हुए मोबाइचल चैट को भी पेश किया गया. अभियोजन पक्ष ने आरोपी के वकील की दलील पर सवाल उठाए. दोनों पक्षों ने जोरदार तरीके से तर्क रखे. अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी को जमानत दे दी. जमानत 25 हजार के निजी मुचलके और शर्तों पर दी गई है.&nbsp;</p>
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