दिल्ली के सरकारी और निजी स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू होंगी
दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार होने के साथ ही दिल्ली में ग्रैप 3 और 4 की पाबंदियों को खत्म कर दिया गया है. अब दिल्ली में केवल ग्रैप 2 की पाबंदियां ही लागू हैं. ऐसे में दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों में सामान्य कक्षाओं को फिर से शुरू करने के संबंध में एक आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि शिक्षा निदेशालय, एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली छावनी बोर्ड के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से सभी कक्षाएं ऑफलाइन संचालित करने की आवश्यकता है. स्टेज दो प्रतिबंधों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी ने स्टेज चार के तहत पहले लगाए गए कई प्रतिबंधों में ढील दी है.
कोयला और लकड़ी जलाने पर प्रतिबंध
केंद्र की वायु गुणवत्ता आयोग ने दिल्ली में लागू जीआरएपी को खत्म करने कर दिया है. गुरुवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार होने के साथ ही इसे रद्द कर दिया गया है. अब दिल्ली एनसीआर में ग्रैप का केवल दूसरा चरण और उसके प्रतिबंध लागू रहेंगे. इसमें उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कोयला और लकड़ी जलाने पर प्रतिबंध जैसी पाबंदियां शामिल रहेंगी. इससे पहले गुरुवार की सुबह दिल्ली के वायु प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैप 4 और 3 के नियमों में ढील देने की बात कही.
दिल्ली का एक्यूआई
गुरुवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता में काफी सुधार देखने को मिला. दिल्ली की वायु गुणवत्ता गुरुवार को 165 यानी मध्यम श्रेणी में पहुंच गया. शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को अच्छा, 51-100 के बीच एक्यूआई को संतोषजनक, 101 से 200 एक्यूआई को मध्यम, 201-300 के बीच को खराब, 301-400 के बीच को बहुत खराब और 401-500 के बीच एक्यूआई को गंभीर श्रेणी में माना जाता है. जीआरएपी के चरण 3 और 4 में गैर आवश्यक सामान ले जाने वाले ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है, जब तक कि वे सीएनजी, एलएनजी या बीएस 4 डीजल पर न चले.