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डॉक्‍टर रेप-मर्डर केस : मौत को सुसाइड बताने की जल्दी क्यों थी? CBI को संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे पूर्व प्रिंसिपल




नई दिल्‍ली:

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज (RG Kar Medical College) में एक महिला ट्रेनी डॉक्‍टर के साथ रेप और मर्डर (Doctor Rape-Murder) की वारदात ने हर किसी को परेशान कर दिया है. इस मामले को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है तो मामले की जांच कर रही सीबीआई (CBI) भी एक्‍शन में है. इस मामले में मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. यही कारण है कि सीबीआई बार-बार संदीप घोष से पूछताछ कर रही है. 

संदीप घोष से पूछताछ, इन सवालों के जवाब तलाश रही CBI

डॉक्‍टर के साथ रेप और मर्डर की वारदात के बाद ऐसे कई सवाल हैं, जिनका सच जानने के लिए सीबीआई घोष से लगातार पूछताछ कर रही है. सीबीआई के सवालों की फेहरिस्‍त काफी लंबी है. सीबीआई घोष से जिन सवालों के जवाब जानना चाहती हैं, वह कुछ इस तरह हैं : 

– मौत को आत्‍महत्‍या बताने की इतनी जल्दबाजी किस बात की थी?

– जांच पूरी होने तक क्राइम सीन को सुरक्षित क्‍यों नहीं रखा गया?

– परिवार को जो जानकारी दी गई थी, वो किसके कहने पर दी गई और बिना तथ्‍यों के क्यों दी गई?

– मृतक लड़की के परिवार को कई घंटों बाद क्यों बताया गया?

– उसके परिवार को शव दिखाने में इतनी देर क्यों हुई?

– अस्पताल में सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए थे?

– आपने वारदात के बाद तुरंत इस्तीफा क्यों दिया? इसके पीछे की वजह क्या है?

ये वो सवाल हैं जो इस मामले में बेहद अहम हैं. यही कारण है कि पिछले तीन दिनों से सीबीआई इन्‍हीं सवालों का सच जानना चाहती है. वहीं आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल सीबीआई के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं. 

सेमिनार हाल में मिला था महिला ट्रेनी डॉक्‍टर का शव 

बता दें कि 9 अगस्‍त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्‍पताल में 31 साल की ट्रेनी महिला डॉक्‍टर का शव सेमिनार हॉल में पाया गया था. सरकारी अस्‍पताल में हुई इस वारदात के बाद हंगामा मच गया था. इस मामले में अब तक एक शख्‍स को गिरफ्तार किया गया है. वहीं इस मामले की जांच कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी है.

आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पद से इस्तीफा देने वाले घोष को ममता बनर्जी सरकार ने शहर के ही नेशनल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पद पर स्थानांतरित कर दिया था. कलकत्ता हाई कोर्ट ने घोष को लंबी छुट्टी पर जाने का निर्देश दिया था.

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