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'क्या आप किसी मुहुर्त के इंतजार में हैं', विदेशी नागरिकों को नहीं भेजने पर सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार से पूछा



<p style="text-align: justify;">सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी घोषित किए गए लोगों को निर्वासित करने के बजाय अनिश्चित काल तक डिटेंशन सेंटर्स में रखने को लेकर असम सरकार को मंगलवार (4 फरवरी, 2025) को फटकार लगाते हुए कहा कि क्या किसी मुहुर्त का इंतजार कर रहे हैं.</p>
<p style="text-align: justify;">जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों के विदेशी होने की पुष्टि होते ही उन्हें तत्काल निर्वासित कर दिया जाना चाहिए.</p>
<p style="text-align: justify;">बेंच ने कहा, ‘आपने यह कहकर डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू करने से इनकार कर दिया कि उनके पते ज्ञात नहीं हैं. यह हमारी चिंता क्यों होनी चाहिए? आप उन्हें उनके देश भेज दें. क्या आप किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं?'</p>
<p style="text-align: justify;">सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार की ओर से पेश वकील से कहा, ‘जब आप किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करते हैं, तो आपको अगला उठाना पड़ता है. आप उन्हें अनंत काल तक डिटेंशन सेंटर में नहीं रख सकते. संविधान का अनुच्छेद 21 मौजूद है. असम में विदेशियों के लिए कई डिटेंशन सेंटर हैं. आपने कितने लोगों को निर्वासित किया है?'</p>
<p style="text-align: justify;">सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को निर्देश दिया कि वह डिटेंशन सेंटर्स में रखे गए 63 लोगों को दो हफ्ते के अंदर डिपोर्ट करना शुरू करे और अनुपालन हलफनामा दाखिल करे. बेंच ने असम में विदेशी घोषित किए गए लोगों के निर्वासन और डिटेंशन सेंटर्स में सुविधाओं से संबंधित याचिका पर सुनवाई की.</p>
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