'इस नाम पर हम 33 साल से दुकान चला रहे', लोकल बेकरी का दावा, बर्गर किंग ट्रेडमार्क की लड़ाई में SC ने किसे दिया ब्रांड नेम?
<p>सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्ब हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें पुणे के एक रेस्तरां को खाद्य क्षेत्र की अमेरिकी कंपनी बर्गर किंग कॉरपोरेशन की याचिका का निपटारा होने तक उसके ट्रेडमार्क बर्गर किंग का इस्तेमाल नहीं करने को कहा गया था.</p>
<p>जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर बर्गर किंग कॉरपोरेशन को नोटिस जारी किया.</p>
<p>पीठ ने सात मार्च को कहा, ‘जिस निर्णय को चुनौती दी गई है उस पर अगले आदेश तक रोक लगाई जाती है. हालांकि, इस विशेष अनुमति याचिका के लंबित रहने के कारण हाईकोर्ट में प्रतिवादी द्वारा दायर याचिका का यथाशीघ्र निपटारा करने में कोई बाधा नहीं आएगी. हम ऐसा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं कि प्रतिवादी उसके द्वारा दायर मुकदमे में असफल रहा है क्योंकि मुकदमा खारिज कर दिया गया है.'</p>
<p>बॉम्ब हाईकोर्ट ने दो दिसंबर, 2024 को पुणे स्थित रेस्तरां को इस नाम का उपयोग करने से रोक दिया था. कंपनी ने अगस्त, 2024 में हाईकोर्टमें एक याचिका दायर की थी, जिसमें उसी महीने पुणे की एक अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी. पुणे की अदालत के आदेश में भोजनालय के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप लगाने वाले कंपनी के मुकदमे को खारिज कर दिया गया था.</p>
<p>बर्गर किंग कॉरपोरेशन ने एक आवेदन भी दायर किया था और हाईकोर्ट से पुणे के भोजनालय मालिकों- अनाहिता ईरानी और शापूर ईरानी- पर उसके ब्रांड के नाम का तब तक उपयोग करने पर अंतरिम रोक लगाए जाने का अनुरोध किया था, जब तक कि उसकी याचिका की सुनवाई और अंतिम निपटान न हो जाए.</p>
<p>अंतरराष्ट्रीय फास्ट-फूड श्रृंखला ने तर्क दिया है कि उसके नाम का इस्तेमाल करने से उसके ब्रांड नाम को भारी नुकसान और क्षति हुई है और उसकी साख, व्यापार और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है. पुणे की अदालत ने बर्गर किंग कॉरपोरेशन की ओर से दायर 2011 के मुकदमे को खारिज करते हुए कहा था कि शहर स्थित भोजनालय बर्गर किंग का संचालन 1992 से किया जा रहा था जो कि अमेरिकी कंपनी द्वारा भारत में अपनी दुकानें से खोलने से पहले की बात है.</p>
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