Yogi Government To Give Subsidy On Electric Vehicles, Application To Be Made Through The Portal By October 13 – योगी सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पर देगी सब्सिडी, इस पोर्टल के जरिए 13 अक्टूबर तक करना होगा आवेदन
लखनऊ :
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (Electric Vehicles) की खरीद पर सब्सिडी देने जा रही है. इसके लिए पोर्टल के जरिए आवेदन किया जा सकेगा. प्रदेश में 14 अक्टूबर 2022 के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले ग्राहकों को सब्सिडी पाने के लिए पोर्टल पर आवेदन करना होगा. आवेदन के बाद वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद पात्र व्यक्ति के खाते में सब्सिडी की राशि भेज दी जाएगी. यह पोर्टल जल्द ही शुरू हो जाएगा. योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 में सब्सिडी प्रोत्साहन योजना की शर्तों का निर्धारण कर दिया है. ईवी खरीदने वालों को इस नीति का लाभ मिलेगा.
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13 अक्टूबर तक करना होगा आवेदन
इस नीति के अंतर्गत ईवी खरीदने वाले लोग इस साल 13 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे. सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदक को upevsubsidy.in पर आवेदन करना होगा. इसमें उन्हीं आवेदकों को चुना जाएगा, जिन्होंने इस नीति की अधिसूचना की तिथि के बाद उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा और पंजीयन कराया हो.
इस तरह से मिलेगी सब्सिडी
इसे लेकर प्रमुख सचिव वेंकटेश्वर लू ने एक आदेश जारी किया है, जिमसें बताया गया है कि वाहन वर्ग के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी. इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्ट्री मूल्य पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी. पहले दो लाख टू-व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों को 5,000 रुपए प्रति वाहन सब्सिडी प्रदान की जाएगी. इसी तरह, पहले खरीदे गए 25 हजार 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों को 01 लाख रुपए प्रतिवाहन की सीमा तक सब्सिडी प्राप्त होगी. वहीं प्रदेश में खरीदी गई शुरुआती 400 ई बसों (गैर-सरकारी) को 20 लाख रुपए प्रति वाहन की सीमा तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा. पहले 1000 ई-गुड्स कैरियर की खरीद पर एक लाख रुपए प्रति वाहन की सीमा तक सब्सिडी प्राप्त होगी.
व्यक्तिगत खरीदारों को एक ही वाहन पर सब्सिडी
व्यक्तिगत खरीदारों को सिर्फ एक ही वाहन पर सब्सिडी दी जाएगी. वहीं एग्रीगेटर्स, फ्लीट ऑपरेटर क्रेताओं को अधिकतम दस टू-व्हीलर या फोर व्हीलर खरीदने या अधिकतम पांच ई-बस या ई-गुड्स कैरियर खरीदने सब्सिडी मिलेगी. वहीं इस योजना की प्रभावी अवधि में एक ही बार सब्सिडी दी जाएगी. बिना बैट्री के वाहन का क्रय करने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी. वहीं गलत सूचना देने पर आवेदक सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी.
परिवहन विभाग करेगा आवेदक का सत्यापन
सब्सिडी पाने के लिए पात्र आवेदक को स्वयं के नाम के बैंक खाते का विवरण आवेदन के समय देना होगा. परिवहन विभाग द्वारा आवेदक का सत्यापन किया जाएगा और आवेदक की पात्रता सुनिश्चित होने के बाद ही संबंधित बैंक खाते में सब्सिडी की राशि भेजी जाएगी.