Will petrol and diesel come under the purview of GST government Tells in Parliament During Budget Session ANN
GST On Petrol Diesel: पेट्रोल और डीजल को फिलहाल जीएसटी के दायरे में लाने की कोई तैयारी नहीं है. राज्य सभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह जानकारी दी है. राज्यसभा में जानकारी देते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए जीएसटी काउंसिल की सिफारिश जरूरी है. जीएसटी काउंसिल में देश के सभी राज्य शामिल हैं और उसने अभी तक पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर कोई सुझाव या सिफारिश नहीं की है.
हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह जरूर बताया कि जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक जो की 21 दिसंबर 2024 को हुई थी, उसमें हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर चर्चा जरूर हुई थी लेकिन जीएसटी काउंसिल ने भी उस सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया था.
क्या पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आएगा?
गौरतलब है कि केंद्र सरकार से जब भी इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया कि क्या पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर कोई विचार है तो केंद्र सरकार ने लगातार यही जवाब दिया है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने का फैसला जीएसटी काउंसिल करेगी, जिसमें देश के सभी राज्यों के प्रतिनिधि मौजूद हैं.
राज्यों ने इस बात से किया इनकार
केंद्र सरकार पहले भी कहती रही है कि जब भी यह मुद्दा जीएसटी काउंसिल के सामने आया तो तमाम राज्यों ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से साफ इनकार कर दिया था. ऐसे में यह कह देना कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाना चाहती पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल जिसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि है जब वही इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर रही है तो केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को बिना जीएसटी काउंसिल की मंजूरी के जीएसटी के दायरे में नहीं ला सकती.
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