What Political Picture Can Be Changed After Bail To Arvind Kejriwal Supeme Court Delhi Haryana Punjab Loksabha Elections – 21 दिन, 3 राज्य, 4 चरण…सियासी हवा कितनी बदल पाएंगे केजरीवाल?
नई दिल्ली:
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal Bail) को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी. अदालत ने उनको 1 जून तक के लिए जमानत दे दी है. जेल से रिहा होने के बाद अब वह लोकसभा चुनाव (Loksabha Elections 2024) के लिए चुनाव प्रचार कर पाएंगे.केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के लिए ही जमानत मांगी थी.
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अदालत ने पहले ही संकेत दिए थे कि केजरीवाल के बेल की राह उतनी मुश्किल नहीं है. अदालत ने साफ-साफ कहा था कि केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं हैं, जब कि ईडी कह रही थी कि अगर उनको चुनाव प्रचार के लिए बेल दी गई तो ये अमृतपाल जैसे केस के लिए नजीर बन जाएगा.
सहानभूति वोट पाने की कोशिश करेंगे केजरीवाल?
सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में सहानुभूति का लाभ लेने की कोशिश करेंगे. वह न सिर्फ सहानुभूति वोट बटोरने की कोशिश करेंगे, बल्कि इस बात को भी चुनाव में मुद्दा बना सकते हैं कि अदालत ने ईडी के विरोध के बाद भी उनको जमानत दी है.अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में होने वाले लोकसभा चुनाव आसानी से चुनाव प्रचार कर पाएंगे. दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होनी है. हरियाणा में चौथे चरण में मतदान कराया जाएगा तो पंजाब में अंतिम चरण में एक जून को मतदान होगा. आम आदमी पार्टी हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट पर चुनाव लड़ रही है और पंजाब की सभी सीटों पर.
केजरीवाल जब जेल में थे तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने चुनाव प्रचार कैंपेन शुरू किया था. वह लगातार रैलियां और संकल्प सभाएं कर रही हैं.
दिल्ली की सभी 7 सीटों पर 25 मई को चुनाव
बता दें कि दिल्ली कि सभी 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोट डाले जाएंगे. 162 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस संग मिलकर चुनाव लड़ रही है. आप चार औप कांग्रेस तीन सीटों पर चुनाव लड़ रही है.जेल से छूटने के बाद केजरीवाल जोर-शोर से चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे. इस दौरान वो जेल भेजे जाने और अदालत से मिली राहत को भुनाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे.
सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी
ईडी के विरोध के बाद भी अदालत ने ये साफ कर दिया कि 21 दिन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेढ साल तक केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया गया, 21 दिनों में कुछ नहीं होगा. अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिली है. केजरीवाल ने जुलाई तक समय मांगा था, लेकिन अदालत से उनको 1 जून तक ही जमानत मिली है. उनको 2 जून को सरेंडर करना होगा.