Fashion

Uttarakhand Preparation for action on spitting and dirt in food and fined up to Rs 1 lakh ann


Uttarakhand News: उत्तराखंड में खाद्य पदार्थों में थूक व गंदगी मिलाने की घटनाओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कड़ा रूख अपनाया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में इस तरह की घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सीएम ने दोषी व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. 

सीएम धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों की सघन जांच हो और दोषियों को सजा मिले. वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि त्योहारों का सीजन आ रहा है, जिसमें सुरक्षा और शुद्धता उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की अशुद्धता या असामाजिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. 

25 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत के निर्देशों के बाद स्वास्थ्य सचिव व खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉ आर राजेश कुमार ने विस्तृत एसओपी जारी कर दी है. जिसमें दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के साथ 25 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना के प्रावधान किया गया है.

आयुक्त डॉ आर राजेश कुमार ने कहा हाल के दिनों में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जूस और अन्य खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट और अन्य गंदी चीजों की मिलावट के प्रकरण प्रकाश में आये हैं. यह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है. 

केंद्रीय चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के हेलीकॉप्टर की खेत में कराई गई आपात लैंडिंग, जानें वजह

शर्तों का पालन करना अनिवार्य
उन्होंने कहा सभी खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस लेना और उसकी शर्तों का पालन करना अनिवार्य है. इसके साथ ही खाद्य पदार्थों में स्वच्छता और सफाई संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन करना भी अनिवार्य है. खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉ आर राजेश कुमार ने कहा कि नियमों का पालन न करने वाले खाद्य करोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के प्राविधानों के तहत दण्डित किये जाने का प्राविधान है.

उन्होंने कहा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आम जनता को शुद्ध, स्वच्छ एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के दृष्टिगत राज्य में संचालित होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, कैण्टीन, फूड वेन्डिंग एजेन्सीज, फूड स्टॉल, स्ट्रीट फूड वेण्डर्स इत्यादि द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता के मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्राविधान हैं.
(उत्तराखंड से अतुल चौहान की रिपोर्ट)



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *