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Union Home Ministry appeals to hoist flag of United Nations along with tricolour at all government offices on 24 October


India to Hoist UN Flag: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार 7 अक्टूबर को एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि वह 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के अवसर पर सभी सरकारी दफ्तरों पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ संयुक्त राष्ट्र ध्वज भी फहराया जाएगा. दरअसल, 24 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र अपनी 76वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है. जिसको लेकर गृह मंत्रालय द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं.

इन भवनों पर नहीं फहराया जाएगा संयुक्त राष्ट्र ध्वज

गृह मंत्रालय के अनुसार, 24 अक्टूबर को भारत और संयुक्त राष्ट्र के झंडे सभी सरकारी विभागों और दुनिया भर में देश के दूतावासों और उच्चायोगों पर फहराया जाएगा, जिन पर नियमित रूप से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति भवन, संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट पर संयुक्त राष्ट्र ध्वज नहीं फहराया जाएगा.

कब और क्यों हुई थी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना ?

बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी. वहीं, 1948 से 24 अक्टूबर को दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है.

संयुक्त राष्ट्र के झंडे फहराने के दौरान क्या होता है नियम ?

भारतीय झंडा संहिता, 2002 के पैरा 3.36 के अनुसार, “जब संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा, राष्ट्रीय झंडे के साथ फहराया जाता है तो वह राष्ट्रीय झंडे के किसी भी ओर लगाया जा सकता है. सामान्यतः, राष्ट्रीय झंडे को इस प्रकार फहराया जाता है कि वह अपने सामने वाली दिशा के हिसाब से अपने एकदम दाईं ओर होता है.

7 अक्टूबर को  केंद्रीय गृह मंत्रालय की जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि शहरी विकास मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को सभी भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों को निर्देश देने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं.

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