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The Centre told Supreme Court there is no need to criminalise marital rape


Supreme Court on Marital Rape: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके लिए अन्य “उपयुक्त दंडात्मक उपाय” मौजूद हैं. केंद्र ने कहा कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करना सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है. केंद्र ने कहा कि वैवाहिक बलात्कार का मुद्दा कानूनी मुद्दे से ज़्यादा सामाजिक मुद्दा है, क्योंकि इसका समाज पर सीधा असर होगा. केंद्र ने कहा कि इस मुद्दे (वैवाहिक बलात्कार) पर सभी हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बिना या सभी राज्यों के विचारों को ध्यान में रखे बिना फैसला नहीं किया जा सकता.

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