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Supreme Court To Hear Petition Filed By Sanjay Singh In Alleged Excise Policy Scam


Delhi News: कथित दिल्ली आबकारी नीति (Excise Policy) घोटाला मामले में आप सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.  प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गई गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड में लिए जाने के खिलाफ संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल की थी. शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार जस्टिस संजीव खन्ना और एस.एन.वी. भट्टी की पीठ इस मामले की सुनवाई 11 दिसंबर को करेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा था नोटिस
शीर्ष अदालत ने 20 नवंबर को नोटिस जारी किया था. केंद्र और ईडी से संजय सिंह द्वारा दायर याचिका पर जवाब देने को कहा था. इसने आप नेता को संबंधित क्षेत्राधिकार वाली अदालत के समक्ष नियमित जमानत याचिका दाखिल करने की छूट दी थी. इस बीच, राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने शनिवार को आप सांसद द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी और अगला सत्र 12 दिसंबर के लिए निर्धारित किया.

ईडी ने दाखिल किया 60 पेज का आरोप पत्र
इससे पहले, ईडी ने कथित तौर पर मामले में संजय सिंह के खिलाफ 60 पेज का पूरक आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और आरोपियों की मदद करने में शामिल थे. केंद्रीय एजेंसी ने 4 अक्टूबर को नॉर्थ एवेन्यू इलाके में संजय सिंह के आवास पर तलाशी लेने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.

संजय सिंह ने कोर्ट में रिहाई को लेकर दी थी यह दलील
संजय सिंह की गिरफ्तारी इस मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसौदिया के बाद दूसरी बड़ी गिरफ्तारी थी. संजय सिंह ने हाल ही में निचली अदालत में बेल संबंधी याचिका में दलील दी थी कि उसने पूछताछ पूरी हो गई है और उन्हें अब हिरासत में रखने से कुछ हासिल नहीं होगा.

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