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Supreme Court seeks ED and CBI response on K Kavitha bail plea in Delhi Excise Policy Case | सिसोदिया और केजरीवाल का जिक्र कर के. कविता ने मांगी बेल के लिए अपील की इजाजत तो SC ने कहा


सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के आबकारी नीति मामले से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन के केस में बीआरएस नेता के. कविता की जमानत अर्जियों पर सोमवार (12 अगस्त, 2024) को सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा. उनके वकील ने मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए जमानत के लिए अपील करने की इजाजत मांगी. इस पर कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को सुने बगैर इजाजत नहीं मिल सकती है.

के. कविता ने दिल्ली हाईकोर्ट के 1 जुलाई के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट याचिका दाखिल की और कोर्ट सुमनवाई के लिए तैयार हो गई. जस्टिस भूषण रामाकृष्णन गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने के. कविता की याचिकाओं को सुनने पर सहमति जता दी.

कविता की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि के. कविता करीब पांच महीने से हिरासत में हैं. सीबीआई और ईडी आरोप पत्र और अभियोजन शिकायत दाखिल कर चुके हैं. अभियोजन शिकायत ईडी के लिए उसी तरह है जिस तरह आरोप पत्र होता है. मुकुल रोहतगी ने कहा कि इन दोनों मामलों में करीब 500 गवाह थे.

मुकुल रोहतगी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि कविता को जमानत का अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी मामले से जुड़े धन शोधन मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी. मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन दोनों मामलों में जमानत दी गई.

मुकुल रोहतगी ने कहा कि कविता का मामला सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों के दायरे में आता है. पीठ ने कहा, ‘हम नोटिस जारी करेंगे.’ मुकुल रोहतगी ने कहा, ‘क्या मैं अंतरिम जमानत के लिए प्रार्थना कर सकता हूं.’ पीठ ने कहा, ‘उनका (सीबीआई और ईडी का) पक्ष सुने बिना नहीं.’ तब पीठ ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किए और कविता की याचिकाओं पर उनके जवाब मांगे. इसके बाद पीठ ने अगली सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की.

उच्च न्यायालय ने एक जुलाई को दोनों मामलों में कविता की जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए कहा था कि वह प्रथम दृष्टया दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 (जो अब रद्द की जा चुकी है) को तैयार करने और लागू करने से संबंधित आपराधिक साजिश में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं. मामला नीति को बनाने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन से संबंधित है. ईडी ने कविता 46 को 15 मार्च को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स स्थित घर से गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में 11 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार किया था. कविता इन आरोपों को लगातार खारिज कर रही हैं.

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