Supreme Court seeks Centres reply on plea against Arunachal CM pema khandu scam Case
Arunachal CM Pema Khandu: सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के खिलाफ दायर याचिका पर गृह मंत्रालय (MHA) और वित्त मंत्रालय से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री ने अपने रिश्तेदारों की कंपनियों को सरकारी ठेके दिए, और इस मामले की एसआईटी जांच की मांग की गई है.
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और केंद्र से जवाब तलब
याचिका पर सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर गंभीर विचार किया जाना जरूरी है. अरुणाचल प्रदेश सरकार को हलफनामा दाखिल करने का आदेश, जिसमें सभी ठेकों की जानकारी देनी होगी. केंद्र सरकार को भी पांच हफ्तों में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. वहीं, सीएजी (CAG) से 20 मार्च को जारी निर्देशों के आधार पर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया.
मुख्यमंत्री के बचाव में दलीलें
मुख्यमंत्री पेमा खांडू की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह याचिका राजनीतिक रूप से प्रेरित है और इसका उद्देश्य सत्ता का दुरुपयोग करना है. उन्होंने यह भी कहा कि हाईकोर्ट पहले ही इस तरह की याचिकाओं को खारिज कर चुका है.
सुप्रीम कोर्ट ने ठेके हासिल करने वालों की जानकारी मांगी
अदालत ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि जिन कंपनियों और व्यक्तियों को सरकारी ठेके दिए गए, उनकी पूरी जानकारी प्रस्तुत की जाए. गृह और वित्त मंत्रालय को विस्तृत हलफनामा दायर करने का आदेश. याचिकाकर्ता को जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया. मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई के सप्ताह में होगी.
बता दें कि न्यायालय ने हलफनामे प्रस्तुत करने के लिए पांच सप्ताह का समय दिया है, साथ ही याचिकाकर्ता को जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का अलग से समय दिया. 21 जुलाई से शुरू होने वाले सप्ताह में मामले पर फिर से सुनवाई होगी.