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Supreme Court Refuses SC Refuses Relief To Azam Khanasks Allahabad HC To Urgently Hear Plea Against UP Govt Decision To Take Over Land Of Jauhar University – सुप्रीम कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन मामले में आजम खान को नहीं दी राहत, दिया ये आदेश


सुप्रीम कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन मामले में आजम खान को नहीं दी राहत, दिया ये आदेश

Supreme Court ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को प्राथमिकता से जल्द सुनवाई के लिए कहा है. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज यूपी सरकार द्वारा रद्द करने का मामले में सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मौलाना-मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका को सुनने से इन्कार कर दिया है. अब मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को सुनवाई करने को कहा गया है.

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कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को प्राथमिकता से जल्द सुनवाई का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को प्राथमिकता से जल्द सुनवाई के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कहते हैं कि वो अपनी बेंच में इसकी सुनवाई करें. CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हाईकोर्ट में जिस जज ने मामले की सुनवाई की थी, उनका कलकत्ता हाईकोर्ट हाईकोर्ट में तबादला हो गया है. ऐसे में वो बेंच मामले की सुनवाई नहीं कर सकती.

जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने दी ये दलील

जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 600 लड़कियों का भविष्य अधर में है. कम से कम हाईकोर्ट को अंतरिम राहत पर तुरंत सुनवाई कर फैसला देना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने यूपी सरकार द्वारा यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी है. 

मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित

हालांकि, इस मामले से सम्बंधित मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है, लेकिन वहाँ मामले की सुनवाई में लगातार देरी हो रही है. जिसके मद्देनजर मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की.



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