News

Supreme Court extends deadline till 10 August to Arvind Kejriwal AAP to vacate Rouse Avenue office Delhi High Court


Supreme Court On AAP Office: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP) को सोमवार (10 जून, 2024) को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी. कोर्ट ने AAP को दिल्ली के राउज एवेन्यू में स्थित पार्टी कार्यालय को खाली करने के लिए दी गई समय सीमा 10 अगस्त तक बढ़ा दी. 

कोर्ट ने चार मार्च को AAP को 15 जून तक अपना कार्यालय खाली करने का निर्देश दिया था क्योंकि अदालत ने पाया था कि यह भूखंड न्यायिक बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) को आवंटित किया गया था. 

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने AAP और अन्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर गौर किया और इसे देखते हुए समय सीमा 10 अगस्त तक बढ़ा दी. 

पीठ ने कहा कि पार्टी को 10 अगस्त तक या उससे पहले राउज एवेन्यू (Rouse Avenue) स्थित इमारत संख्या 206 का कब्जा सौंपना होगा. 

मामला क्या है? 
यह परिसर पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जिला न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने के वास्ते दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित किया गया था. 

ये भी पढ़ें- तीसरी बार PM बनते ही देशभर के किसानों को मोदी की बड़ी सौगात, पहले ही दिन इस फाइल पर किए साइन





Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *