Supreme Court bars NCP to use Sharad Pawar Photo Ajit Pawar Maharashtra politics
Supreme Court Decision On NCP: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) अजित गुट को मंगलवार (19 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में अजित गुट को शरद पवार का फोटो इस्तेमाल नहीं करने को कहा है. कोर्ट ने अजित गुट से कहा कि अगर आपको भरोसा है तो अपनी फोटो का इस्तेमाल करिए. कोर्ट ने पूछा कि आप उनकी (शरद पवार) तस्वीरें क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं?
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अजित पवार गुट को बिन शर्त एक शपथ पत्र देना होगा. इस शपथ पत्र में अजित गुट को यह वादा करना होगा कि वह आगे से शरद पवार के नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे.
शरद पवार गुट को मिला नया चुनाव चिन्ह
इसके साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव से पहले शरद पवार गुट को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तुरही बजाता आदमी के चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है. चुनाव में पार्टी इस चिह्न का इस्तेमाल करेगी. शरद पवार की तरफ उपस्थित हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र और बुनियादी ढांचे का हिस्सा हैं. अगर हिम्मत है तो वे ( अजित पवार) अपनी दम पर वोट हासिल करें.
अजीत पवार गुट को जारी करना होगा सार्वजनिक विज्ञापन
वहीं, कोर्ट ने अजित पवार ग्रुप को एक सार्वजनिक नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया है कि उसका ‘घड़ी’ चुनाव चिह्न का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित अपील के फैसले के अधीन है. इस बहुत विज्ञापन देकर जानकारी देनी होगी.
बता दें कि पिछले हफ्ते, जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की बेंच ने चुनाव प्रचार के लिए शरद पवार के नाम और तस्वीरों के कथित इस्तेमाल को लेकर अजित पवार खेमे की खिंचाई की थी.
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार से कहा था कि वोट पाने के लिए वह अपने चाचा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के संस्थापक शरद पवार की पीठ पर सवार न हों.