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Sirohi POCSO Special Court decision harsh punishment given in case of rape with minor ann


Sirohi POCSO Special Court: राजस्थान के सिरोही में पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने एक गंभीर सनसनी खेज मामले में बड़ा और अहम फैसला देते हुए आरोपी को जेल कि हवा खिला दी है. जज ने 9 वर्षीय एक बच्ची से रेप कि कोशिश करने के गंभीर मामले में फैसला दिया है.

कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 80 हजार के आर्थिक दंड भी सुनाया गया है. गौरतलब है कि यह पूरा मामला सिरोही जिले के आबूरोड तहसील क्षेत्र का है.

यह है पूरा मामला
दरअसल अगस्त 2024 में एक होटल में इस गंभीर अपराध का मामला सामने आया था. विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट मोहन सिंह देवड़ा ने बताया कि पीड़िता की मां ने पुलिस में लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाया था. यह सनसनीखेज वारदात तब हुई जब परिवार खाना खाने बाहर गया था और 9 वर्षीय नाबालिग बच्ची अपने भाई के साथ होटल के कमरे में अकेली थी.

रात करीब 10 बजे के आसपास एक युवक ने कमरे में घुसकर बच्ची से कहा कि उसे उसके माता-पिता ने भेजा है. आरोपी ने पहले बातचीत के बहाने और फिर बार-बार पानी पीने के बहाने कमरे में आकर बच्ची के साथ अश्लील हरकतें कीं.

आरोपी को दिया गया कठोर कारावास और आर्थिक दंड
बताया जा रहा है कि बच्ची के विरोध करने के बावजूद उस व्यक्ति के यह कार्य जारी रखा. उसके साथ रेप का प्रयास किया. उसके बाद आरोपी मौके से गायब हो गया. पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू किया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते आरोपी को धर दबोचा. इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया.

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद और विशेष लोक अभियोजक के तर्क और प्रमाणों से सहमत होकर आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और आर्थिक दंड से दंडित किया है.

सिरोही से तुषार पुरोहित की रिपोर्ट.

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