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Shri Krishna Janmabhoomi Party Demanded The Right To Worship Krishnakup, Filed An Application In Allahabad High Court – श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार ने की कृष्णकूप की पूजा के अधिकार की मांग, इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी अर्जी


श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार ने की कृष्णकूप की पूजा के अधिकार की मांग, इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी अर्जी

प्रयागराज:

श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishna Janmabhoomi) और शाही ईदगाह विवाद मामले के बीच उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण कूप की पूजा के अधिकार की मांग की गई है. इसके लिए श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में आवेदन किया है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार ने अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह के माध्‍यम से कोर्ट में यह आवेदन दिया है. उन्‍होंने कहा कि मस्जिद की सीढ़ियों के पास कृष्णकूप है. कुएं का निर्माण बज्रनाभ ने कराया था. उन्होंने कहा है कि मुस्लिम पक्ष, हिंदुओं द्वारा पूजा करने का विरोध करता है. पिछली बार पुलिस बल की तैनाती के बाद पूजन किया गया था. श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ने शाही ईदगाह मस्जिद की सीढ़ियों में बने कृष्णकूप पर पूजा के अधिकार को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मांग रखी है. इस पर 13 मार्च को सुनवाई हो सकती है. 

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केशव वाटिका के बाद अब कृष्ण कूप को हिंदुओं के लिए खोलने की मांग की गई है. श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में शाही ईदगाह मस्जिद की सीढ़ियों में बने कुएं के कृष्ण कूप होने का दावा किया है. उन्होंने कहा है कि भगवान श्रीकृष्ण के प्रपोत्र बज्रनाभ ने इस कुएं का निर्माण कराया था. इस कुएं पर बच्चों के मुंडन और होली के बाद बासोडा के दिन (ब्रज में होली के बाद माता शीतला की पूजा का त्योहार) कुएं की पूजा का प्रचलन है. पिछली बार शाही ईदगाह पक्ष के लोगों ने हिंदू पक्ष की महिलाओं के पूजा का विरोध किया था, लेकिन प्रशासन ने बड़ी मुश्किल से पुलिस बल की तैनाती के बाद कृष्ण कूप पर हिंदुओं को पूजा कराई थी. 

महेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि होली का पर्व नजदीक है और होली के बाद जब बासोड़ा का त्योहार आएगा तो हिंदू लोग वहां पर पूजा करने के लिए जाएंगे. वहां पर किसी तरह का कोई व्यवधान पैदा ना हो, जैसा पिछली बार हुआ था. उन्‍होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के बीच सही तरीके से पूजा का अधिकार दिया जाए, इसलिए हम लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली है. 

आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल 18 याचिकाओं पर अगली सुनवाई 13 मार्च को दोपहर 2 बजे से होनी है. 

पूजा पर रोक का कोई आदेश नहीं है : हिंदू पक्ष 

हिंदू पक्ष ने कहा है कि कृष्णकूप के पूजा पर रोक का कोई भी आदेश ना तो प्रशासन की तरफ से है और ना ही कोर्ट की तरफ कोई आदेश दिया गया है. ऐसे में बिना मुस्लिम पक्ष प्राचीन काल से जो परंपरा चली आ रही है उसे रोकने का प्रयास कर रहा है. उन्‍होंने कहा कि जब से शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद सुर्खियों में आया है तब से मुस्लिम पक्ष की तरफ से उस कुएं पर पूजा के लिए विरोध सामने आ रहा है. अब साधु संत और हिंदू संगठनों की मांग उठी है कि जल्द ही उन्हें कृष्णकूप पर पूजा का अधिकार मिले. 

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