Shri Krishna Janmabhoomi Case: Shahi Idgah Mosque Committee Challenged The Order Of Allahabad High Court In The Supreme Court. – श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को ईदगाह समिति ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
नई दिल्ली:
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के जन्मस्थान से सटी शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे कराने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में ईदगाह समिति की ओर से याचिका दाखिल की गई है. ये याचिका शाही मस्जिद ईदगाह की प्रबंध समिति के सचिव की ओर से दायर की गई है.
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दरअसल मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में विवादित परिसर का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने की मांग को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में मान ली है. जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाया है. ज्ञानवापी विवाद की तर्ज पर विवादित परिसर का एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी.
ज्ञानवापी मामले में भी कोर्ट प्रक्रिया की सक्रिय शुरुआत एडवोकेट कमिश्नर से ज्ञानवापी परिसर की जांच के आदेश के बाद ही हुई थी.
न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने इससे पूर्व 16 नवंबर को संबंधित पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था. यह याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और सात अन्य लोगों द्वारा अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडेय और देवकी नंदन के जरिए दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया है कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है और ऐसे कई संकेत हैं जो यह साबित करते हैं कि वह मस्जिद एक हिंदू मंदिर है.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस वर्ष मई में मथुरा की अदालत में लंबित श्री कृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े सभी मुकदमे अपने पास स्थानांतरित कर लिए थे.
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