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Shri Krishna Janmabhoomi Case Allahabad High Court Rejected demand of Hindu side in Mathura Dispute ann


Shri Krishna Janmabhoomi: मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंदिर मस्जिद विवाद से जुड़े मुकदमों की डे-टुडे बेसिस पर सुनवाई की मांग ठुकराई दी है. हाईकोर्ट ने इस मामले में दाखिल अर्जी को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने सूट नंबर चार के पक्षकार आशुतोष पांडेय की याचिका को खारिज किया है. 

इस अर्जी में विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर डे टू डे बेसिस पर सुनवाई की मांग की गई थी. कहा गया था कि मामला राष्ट्रीय महत्व का है और इससे करोड़ों सनातन धर्मियों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं. इसलिए इस मामले में डे टु डे बेसिस पर सुनवाई कर जल्द मामले का निपटारा किया जाए. मामले की सुनवाई कर रही कोर्ट ने इस मांग को नामंजूर कर दिया और अर्जी को खारिज कर दिया. 

हाईकोर्ट से अर्जी खारिज होने से हिंदू पक्षकार को बड़ा झटका लगा है. अर्जी दाखिल करने वाले पक्षकार आशुतोष पांडेय ने अर्जी खारिज किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने की बात कही है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई. कोर्ट ने सूट नंबर तीन में शाही ईदगाह मस्जिद को पक्षकार बनाने की अर्जी मंजूर कर ली है.

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28 नवंबर को अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने वाद संख्या 17 में पब्लिक नोटिस का आदेश दिया है. हाईकोर्ट में आज करीब पौने दो घंटे तक चली सुनवाई. अब 28 नवंबर को दोपहर दो बजे इस मामले की अगली सुनवाई होगी. अदालत में अब मुकदमे के वाद बिंदु तय किए जाएंगे. इसके बाद अयोध्या विवाद की तर्ज पर मुकदमे का ट्रायल भी शुरू होगा.

मथुरा विवाद से जुड़ी 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई कर रही है. जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई हो रही है. बता दें कि बीते दिनों ही कोर्ट ने सभी मामलों की एक साथ सुनवाई का आदेश दिया था. तब कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग को खारिज कर दिया था.



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