Section 144 Imposed In Noida, Greater Noida On December 31 And January 1 Read This News Before Celebrating New Year – नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 31 दिसंबर और एक जनवरी को धारा 144 लागू, नए साल का जश्न मनाने से पहले पढ़ लें ये खबर
खास बातें
- ड्रोन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा
- विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है
- सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है
नोएडा (उप्र):
New Year 2024: उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आगामी 31 दिसंबर और एक जनवरी को निषेधाज्ञा लागू करने की शनिवार को घोषणा की. रविवार और सोमवार के लिए अनधिकृत जुलूस, धार्मिक प्रार्थनाएं आयोजित करने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है.
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ड्रोन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा
पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, निर्देशों के अनुसार, इस अवधि के दौरान सरकारी प्रतिष्ठानों के एक किलोमीटर के दायरे में निजी ड्रोन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. आदेश के मुताबिक, अन्य इलाकों में ड्रोन के इस्तेमाल के लिए पुलिस की इजाजत जरूरी होगी.
विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है
आदेश में कहा गया है, “जश्न नए साल की पूर्व संध्या पर शुरू होंगे जो एक जनवरी तक जारी रहेंगे. इन जश्न के साथ-साथ समय-समय पर विभिन्न संगठनों द्वारा प्रदर्शन आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है.”
‘उपचारात्मक उपाय किए जाने की जरूरत’
पुलिस ने कहा, “उपरोक्त के मद्देनजर, असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग किये जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता… इसके मद्देनजर उचित व्यवस्था और उपचारात्मक उपाय किए जाने की जरूरत है.” पुलिस ने कहा कि इन निषेधात्मक उपायों का उल्लंघन दंडनीय होगा.
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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)