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SC Hearing On Petition Demanding CBI Investigation In Ankita Bhandari Murder Case – अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच CBI से करवाने की मांग वाली याचिका पर SC में सुनवाई, राज्य सरकार ने रखा अपना पक्ष


अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच CBI से करवाने की मांग वाली याचिका पर SC में सुनवाई,  राज्य सरकार ने रखा अपना पक्ष

नई दिल्ली:

उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड (Ankita Bhandari murder case) की जांच सीबीआई (CBI) को ट्रांसफर करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार ने दलील देते हुए कहा कि अंकिता भंडारी मामले की जांच को लेकर राज्य सरकार ने तमिलनाडु कैडर की IPS अफसर की निगरानी में 9 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो इस मामले की जांच कर रही है. उत्तराखण्ड सरकार की ओर से डिप्टी एडवोकेट जनरल जतिंदर कुमार सेठी ने कहा निचली अदालत में मामले में आरोपी पुलकित आर्या, अंकित गुप्ता, सौरभ के खिलाफ आईपीसी 354, 302,201,120B के तहत चार्जशीट दाखिल की जा चुकीं है.

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राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि निचली अदालत ने 18 मार्च को इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय भी कर दिया. ट्रायल कोर्ट में 27 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके है जिसमे उसके माता- पिता , भाई , चाचा और दोस्त शामिल हैं. मामले की सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ट्रायल चल रहा है और अभियोजन साक्ष्य शीघ्र ही पूरा होने की उम्मीद है.

फरवरी में होगी अगली सुनवाई

उत्तराखंड सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी गई कि इस पूरे मामले से जुड़े हुए सीसीटीवी फुटेज इलेक्ट्रॉनिक साक्षर निचली अदालत में सपोर्ट के तौर पर रखे गए हैं.  याचिकाकर्ता के द्वारा अंकिता भंडारी की हत्या को लेकर जो बात कही जा रही है कि जिस रिसोर्ट में गई वहां पर उन्होंने एक वीआईपी से मुलाकात की यह दलील राजनीति से प्रेरित है. रिसोर्ट में जिससे मुलाकात की गई उसे व्यक्ति का बयान दर्ज किया जा चुका है. सुप्रीम कोर्ट अब फरवरी में इस मामले की सुनवाई करेगा.

पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है

दरअसल उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड में पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है.उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है.पीड़ित परिवार ने अपनी याचिका में कहा कहा है कि वे एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं हैं. हालकि हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच से इनकार कर दिया था. लेकिन परिवार ने उसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. साफ कहा गया कि सरकार ने जिस SIT का गठन किया उससे उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है. 

पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर स्थित गंगा भोगपुर स्थित वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके अन्य दो साथियों ने रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की 18 सितंबर की रात नहर में फेंककर हत्या कर दी थी. मामला सामने आने के बाद रिजॉर्ट मालिक ने ही राजस्व क्षेत्र में अंकिता भंडारी की गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी. उसके बाद 19 साल की अंकिता का शव बीते 24 सितंबर को ऋषिकेश के नजदीक चिल्ला नहर से बरामद किया गया था.

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