Fashion

Sanjay SIngh AAP MP Reaction on Allahabad High Court Grants Bail


Sanjay SIngh On High Court Orders: आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर खुशी जाहिर की है. उन्होंने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की ओर से उनकी सजा पर रोक लगाने वाले आदेश को सत्य की जीत करार दिया है. सुल्तानपुर की कोर्ट ने गिरफ्तार कर पेश करने के आदेश दिए थे.

आप सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, ”इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 23 साल पुराने मामले में हुई तीन महीने की सजा पर रोक लगा दी है. माननीय हाईकोर्ट के फैसले से सत्य की जीत हुई. वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय श्री सतीश मिश्रा जी का अत्यंत आभार.
सत्यमेव जयते.”

बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 2001 के एक विरोध प्रदर्शन मामले में सुलतानपुर की एक अदालत द्वारा उन्हें सुनाई गई सजा के क्रियान्वयन पर गुरुवार (22 अगस्त) को रोक लगा दी. आप नेता ने बहुजन समाज पार्टी (BSP) के नेता और वरिष्ठ वकील सतीश चंद्र मिश्रा के प्रति भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इस मामले में उनका प्रतिनिधित्व किया था.

आप नेता संजय सिंह पर यूपी के सुलतानपुर जिले में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप लगे थे. विशेष अदालत ने पिछले साल 11 जनवरी को सिंह को 2001 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने और सार्वजनिक सड़क पर बाधा पैदा करने के आरोप में 3 महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी और उन पर 1,500 रुपये का जुर्माना लगाया था.

इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेच ने बुधवार (21 अगस्त) को एक तत्काल याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि संजय सिंह को अपनी जमानत याचिका पर आदेश आने तक सुलतानपुर अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने की जरुरत नहीं है. इस पर आज यानी 22 अगस्त को सुनवाई हुई. 

संजय सिंह और पांच अन्य को सुलतानपुर की सांसद या विधायक अदालत ने 11 जनवरी, 2023 को इस मामले में दोषी ठहराया था और इस साल छह अगस्त को सत्र अदालत ने उनकी अपील खारिज कर दी थी.

ये भी पढ़ें:

दिल्ली से शिफ्ट होगी विकास दिव्यकीर्ति की कोचिंग ‘दृष्टि IAS’, जानें क्यों लिया फैसला





Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *