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Ram Rahim parole Election Commission gave permission to Haryana government


रेप के दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को परोल देने का रास्ता साफ हो गया है. चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार को परोल देने की इजाजत दे दी है. आयोग ने राज्य सरकार से परोल संबधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है. राम रहीम ने 20 दिनों की परोल मांगी थी. 

रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है राम रहीम

दसअसल, हरियाणा चुनाव के बीच यौन शोषण और हत्या मामले में 20 साल की सजा काट रहे  राम रहीम ने सरकार से इमरजेंसी परोल मांगी थी. डेरा प्रमुख फिलहाल हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है. चुनाव के लिहाज से राम रहीम का हरियाणा के सिरसा, अंबाला, कुरुक्षेत्र और हिसार जिलों में काफी प्रभाव है. इन चार जिलों में करीब 36 विधानसभा सीटें हैं. हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होना है. 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे.

सात साल में 10 बार जेल से आ चुका है बाहर

राम रहीम सात साल में 10 बार जेल से बाहर आ चुका है. इससे पहले मुख्य चुनाव अधिकारी ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर परोल को लेकर सवाल पूछे हैं. पत्र में पूछा गया कि चुनाव के समय किसी दोषी को परोल पर रिहा करना कितना सही है?

इस साल अगस्त में उसे 21 दिन की फरलो (छुट्टी) दी गई थी. इससे पहले कुछ परोल और फरलो पंजाब, हरियाणा और पड़ोसी राज्यों में चुनावों के साथ मेल खाते थे. उसे पंजाब विधानसभा चुनाव से लगभग दो हफ्ते पहले सात फरवरी, 2022 से तीन हफ्ते की फरलो दी गई थी.

पूर्व जेल अधीक्षक और बीजेपी नेता सुनील सांगवान ने कहा कि किसी भी कैदी को एक कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 90 दिन की पैरोल मिलती है. अब अगर 90 दिन में उसके पास 20 दिन बचे हैं, तो क्षेत्रीय आयुक्त तय करेंगे कि उसे पैरोल देनी है या नहीं. (IANS/PTI के इनपुट के साथ)

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