Rajya Sabha MP And Former CJI Ranjan Gogoi On Delhi Service Bill Said To Me The Bill Is Correct
Ranjan Gogoi On Delhi Service Bill: राज्यसभा में सोमवार (7 अगस्त) को दिल्ली सेवा वाले बिल पर चर्चा के दौरान सांसद और पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने बिल का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि मेरे लिए बिल सही है. किसी के लिए गलत हो सकता है. सदस्य पार्टी के हिसाब से अपना मत रखते हैं.
उन्होंने कहा कि यह कहना गलत कि यह मामला कोर्ट में लंबित है और इस पर सदन में बिल नहीं आ सकता. सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो लंबित है वह अध्यादेश की वैधता है, और दो प्रश्न संविधान पीठ को भेजे गए हैं और इसका सदन में बहस से कोई लेना-देना नहीं है. गोगोई ने कहा कि विधेयक पूरी तरह से वैध है.
रंजन गोगोई ने कहा कि केंद्र का अध्यादेश आज जिस स्थिति में है, उसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अतिक्रमण नहीं कहा जा सकता. संसद के पास दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून बनाने का अधिकार है.
#WATCH | “…To me the bill is correct, right…,” says Rajya Sabha MP and former CJI Ranjan Gogoi on The Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023. pic.twitter.com/uDZYZMbLdM
— ANI (@ANI) August 7, 2023
मई में केंद्र ने ये अध्यादेश जारी किया था जिससे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का कोई प्रभाव नहीं रहेगा जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रशासन में सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को दिया गया था. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 गुरुवार को लोकसभा से पारित हो गया था.
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