Rajasthan: 11-11 वर्ष की जेल और 2-2 लाख का जुर्माना, डोडा पोस्त तस्करी मामले में कोर्ट का फैसला
<p style="text-align: justify;"><strong>Rajasthan News:</strong> सिरोही की विशेष एनडीपीएस अदालत ने डोडा पोस्त तस्करी के मामले में अहम फैसला सुनाया है. न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने मध्य प्रदेश के दो आरोपियों को 11-11 साल का कठोर कारावास और 2-2 लाख रुपये का अर्थदंड लगाकर दंडित किया. बता दें कि मामला 12 मई 2019 का है. रेवदर पुलिस ने वासन तिराहे पर नाकाबंदी के दौरान एक लोडिंग टेंपो की तलाशी ली थी. तलाशी के दौरान टेंपो से 9 कट्टों में कुल 220 किलो डोडा पोस्त बरामद किया गया.</p>
<p style="text-align: justify;">डोडा पोस्त की तस्करी दोनों चेसिस के बीच छिपाकर की जा रही थी. पुलिस ने मौके पर मध्य प्रदेश के दोनों आरोपियों को धर दबोचा. आरोपियों की पहचान मंदसौर निवासी विक्रम सिंह और मुनीर खान के तौर पर हुई. डोडा पोस्त का जखीरा जब्त कर रेवदर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>डोडा पोस्त तस्करी मामले में अदालत का कड़ा फैसला</strong></p>
<p style="text-align: justify;">लोक अभियोजक डॉ. लक्ष्मण सिंह बाला ने बताया कि न्यायालय में मजबूती से पक्ष रखा गया. 19 गवाहों का बयान कलमबद हुआ. पुलिस ने अदालत के सामने 81 दस्तावेज भी पेश किए. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को गौर से सुना. अभियोजन के आगे बचाव पक्ष मजबूत दलील पेश करने में नाकाम रहा. न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष के तर्क से सहमति जताते हुए फैसला सुनाया. लोक अभियोजक ने बताया कि अदालत के फैसले से तस्करों को कड़ा संदेश जाएगा. तस्करों के हौसले पस्त होंगे.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>11-11 साल की सजा और 2-2 लाख का लगा जुर्माना</strong></p>
<p style="text-align: justify;">उन्होंने तस्करी मामले में अदालत की कठोर सजा को जरूरी बताया. अदालत ने विक्रम सिंह और मुनीर खान को डोडा पोस्त तस्करी मामले में 11-11 साल का कठोर कारावास और प्रत्येक पर 2-2 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया. माना जा रहा है कि नशा तस्करी मामले में अदालत के आए सख्त फैसले का संदेश दूर तक जाएगा. नशा युवा वर्ग की जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है. </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>तुषार पुरोहित की रिपोर्ट</strong></p>
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