Railways To Run Countrywide Safety Drive After Odisha Train Accident – Sources – ओडिशा ट्रेन हादसे के बाद देश भर में सेफ्टी ड्राइव अभियान चलाएगा रेलवे – सूत्र
ओडिशा ट्रेन हादसे के बाद रेल विभाग पूरे देश में सेफ्टी ड्राइव अभियान चलाने की तैयारी में है. रेलवे ने इसे लेकर एक आदेश भी जारी किया है. सूत्रों के अनुसार रेलवे ने अपने आदेश में सिग्नलिंग और बाकी ट्रेन यातायात की सेफ्टी से जुड़ी चीज़ों को गंभीरता से देखने को कहा है. ओडिशा ट्रेन हादसे के बाद अब से रिले रूम में एंट्री को लेकर खासी सख्ती और सावधानी बरतने के आदेश भी दिए गए हैं. खास बात ये है कि रिले रूम दो चाबी से खुलती है. एक चाबी स्टेशन मास्टर और दूसरी चाबी JE के पास होती है, मसलन दोनों की मौजूदगी जरूरी होती है.
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रिले रूम होता है खास
बता दें कि स्टेशन का रिले रूम वो कमरा होता है जहां से ट्रैक का इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंफीग्रेशन होता है. इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग हो या प्वाइंट तक की निगरानी या इलेक्ट्रिफिकेशन से जुड़ी चीज़ों में रिले रूम की भूमिका अहम होती है.
सरकार ने एयरलाइन्स को भी दिया है आदेश
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के पार्थिक शरीर को उनके घर तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा फैसला किया है. नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरलाइंस एडवाइजरी ग्रुप के साथ हुई बैठक में एयरलाइंस कंपनियों को ये आदेश दिया है कि वो मृतकों के पार्थिव शरीर को उनके शहर तक मुफ्त में पहुंचाएं.
इस बैठक में ये भी तय किया गया है कि भविष्य में अगर किसी भी इलाके में कभी आपदा की स्थिति आए उस वक्त एयरलांइस कम्पनियों को उस शहर से आने और जाने वाली फ्लाइट्स के टिकट की कीमत पर निगरानी रखनी चाहिए. और कोशिश करनी चाहिए कि मानवीय आधार पर किसी भी कीमत पर टिकट के दामों में बढ़ोतरी से बचना चाहिए.
कुछ दिन पहले भी जारी की गई थी एडवाइजरी
बता दें कि कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने ओडिशा ट्रेन हादसे को लेकर एयरलाइंस कंपनियों के लिए एक और एडवाइजरी जारी की थी. केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भुवनेश्वर आने-जाने के हवाई किराए में किसी भी असामान्य वृद्धि पर नजर रखते हुए एयरलाइनों को एक एडवाइजरी भेजी थी. ओडिशा में दुर्भाग्यपूर्ण रेल हादसे के मद्देनजर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी एयरलाइनों को सलाह दी थी कि वे भुवनेश्वर और राज्य के अन्य हवाईअड्डों के हवाई किराए में किसी भी असामान्य वृद्धि की निगरानी करें और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें.