rahul gandhi big relief vd savarkar defamation case not appear in court
Rahul Gandhi Big Relief: पुणे की एक स्पेशल कोर्ट ने विनायक दामोदर सावरकर (VD Savarkar) के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दायर मानहानि के मामले में पेशी से स्थायी छूट दी है. कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि उन्हें शीर्ष स्तरीय सुरक्षा मिली हुई है और वह लोकसभा में नेता विपक्ष हैं.
मानहानि मामले में राहुल गांधी की तरफ से पैरवी कर रहे वकील मिलिंद पवार ने अदालत के समक्ष पिछले महीने एक याचिका दायर की थी जिसमें कांग्रेस नेता को पेशी से स्थायी छूट देने का अनुरोध किया गया था. यह मामला सावरकर के एक रिश्तेदार द्वारा दायर किया गया था और इस मामले में राहुल गांधी को पहले ही जमानत दी जा चुकी है.
एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) अमोल शिंदे ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और उन्हें कई बैठकों में भाग लेना है.
कोर्ट ने आदेश में क्या कहा?
राहुल गांधी को ‘जेड-प्लस’ श्रेणी की सुरक्षा मिले होने को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आदेश में कहा कि सुरक्षा (पुणे यात्रा के दौरान) पर होने वाले खर्च तथा सुनवाई में शामिल होने पर कानून-व्यवस्था के मसले को ध्यान में रखते हुए उन्हें मामले में पेश होने से स्थायी छूट प्रदान की जाती है.
पिछले महीने मिल गई थी राहुल गांधी को जमानत
पिछले माह सावरकर के पौत्र की शिकायत पर दायर मामले में राहुल गांधी के अदालत के समक्ष ऑनलाइन माध्यम से पेश होने के बाद उन्हें जमानत दे दी गई थी.
क्या है पूरा मामला?
यह शिकायत मार्च 2023 में लंदन में गांधी द्वारा दिए गए भाषण से संबंधित है. राहुल गांधी ने अपने भाषण में स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई एक किताब का हवाला देते हुए उन पर कुछ टिप्पणियां की थीं.