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PIL Against Rajasthan Deputy CM Diya Kumari Premchand Bairwa Indian Constitution Does Not Include This Post  | Rajasthan Politics: शपथ लेने के बाद ही राजस्थान के दोनों डिप्टी CM के खिलाफ PIL फाइल, दावा


PIL Against Rajasthan Deputy CM: राजस्थान में बीजेपी ने नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ दो उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की. 15 दिसंबर शुक्रवार को दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने डिप्टी सीएम की शपथ ली और अपना कार्यभार संभाला. इसके तुरंत बाद ही एक नए विवाद ने जन्म ले लिया. दरअसल, शपथ ग्रहण के अगले ही दिन दोनों उप मुख्यमंत्रियों के खिलाफ जनहित याचिका दायर कर दी गई. जयपुर के एक वकील ओम प्रकाश सोलंकी ने पीआईएल फाइल करते हुए यह आरोप लगाया है कि जब संविधान में डिप्टी सीएम के किसी पद का जिक्र किया ही नहीं गया, तो इसके लिए शपथ लेना और कार्यभार संभालाना असंवैधानिक हुआ.

दरअसल, जिन वकील ने डिप्टी सीएम के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है, उनका नाम है प्रकाश सोलंकी और वो जयपुर के रहने वाले हैं. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी, ‘मैंने राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच में 16 दिसंबर को जनहित याचिका दायर की है. इस याचिका में उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के पद को चुनौती दी गई है. क्योंकि उप मुख्यमंत्री के पद का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है. यह मात्र एक राजनीतिक पद है. इसके लिए शपथ ग्रहण करना असंवैधानिक है.’

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