Patna High Court acquitted all four accused in murder case of Indigo manager Rupesh Singh ANN
Patna High Court: इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह की 2021 में गोली मारकर हत्या मामले में कोर्ट ने सभी चार आरोपियों को बरी कर दिया है. मामले में पटना पुलिस ने चार लोगों को आरोपी बनाया था, लेकिन इनके खिलाफ सबूत नहीं मिलने पर इन्हें बेगुनाह साबित किया गया है. घटना के बाद ये कहा गया था कि रोड रेज में ये हत्या की गई है, जिसमें ऋतुराज नाम के शख्स के साथ तीन और लोग शामिल थे.
पुलिस को नहीं मिले कोई सबूत
घटना के सिलसिले में पुलिस का कहना था कि ऋतुराज नाम के शख्स के साथ मैनेजर रुपेश सिंह की हाथापाई हुई थी, जिसका बदला लेने के लिए ऋतुराज ने ऐसा काम किया था. ऋतुराज के अलावा छोटू, सौरभ और आर्यन को आरोपित बनाया गया था. शास्त्रीनगर थाने में मामला दर्ज था. 12 जनवरी 2021 को शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रुपेश सिंह के अपार्टमेंट के बाहर उनकी गोली मारकर हत्या की गई थी. हत्या उस समय हुई जब रुपेश पटना एयरपोर्ट से ड्यूटी कर घर लौट रहे थे.
इस मामले में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम अविनाश कुमार की अदालत ने चार आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. मामले में आरोपित सौरभ कुमार उर्फ पवन, ऋतुराज, जयशंकर उर्फ पुष्कर और आर्यन जायसवाल को अदालत ने बरी किया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 18 लोगों ने गवाही दी है। अदालत में अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में नाकाम रहा। यह मामला शास्त्रीनगर थाना कांड संख्या 23/2021 से जुड़ा है। मामला अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया गया था। घटना 12 जनवरी 2021 की है। इंडिगो मैनेजर हवाई अड्डा से अपनी कार से घर लौट रहे थे। रास्ते में बदमाशों ने कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रुपेश सिंह की हत्या कर दी थी।