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New India Co-operative Bank Ban RBI restrictions on withdrawal of funds


Maharashtra New India Co-operative Bank: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं. अब यह बैंक न तो किसी को नया लोन दे सकेगा और न ही मौजूदा लोन का नवीनीकरण कर सकेगा. साथ ही, बैंक नई जमा राशी स्वीकार नहीं कर पाएगा और कोई निवेश नहीं कर सकेगा. इसके अलावा अपनी देनदारियों के लिए भुगतान नहीं कर सकेगा और संपत्तियों को बेचने पर भी रोक रहेगी. इसकी जानकारी मिलते ही ब्रांच के बाहर ग्राहकों की भीड़ लग गई है.

RBI ने एक बयान में कहा कि बैंक में हाल ही में हुई वित्तीय गड़बड़ियों और जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम उठाए गए हैं. ये प्रतिबंध 13 फरवरी 2025 से प्रभावी होंगे और अगले छह महीने तक लागू रहेंगे. हालांकि, RBI ने यह भी कहा कि इस अवधि के दौरान इन प्रतिबंधों की समीक्षा की जाएगी और हालात के अनुसार निर्णय लिया जाएगा. 

बचत या चालू खातों से पैसे निकालने की अनुमति नहीं

न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए, बैंक को निर्देश दिया गया है कि वह जमाकर्ताओं को उनकी बचत या चालू खातों से पैसे निकालने की अनुमति नहीं देगा. हालांकि, बैंक को जमाराशियों के विरुद्ध ऋण के समायोजन की छूट दी गई है. RBI के मुताबिक, पात्र जमाकर्ताओं को जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से 5 लाख रुपये तक की बीमा राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा.

फैसले से बैंक के ग्राहक चिंतित

RBI ने स्पष्ट किया है कि इस फैसले को बैंक का लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. बैंक को अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक RBI के निर्देशों के अधीन रहकर बैंकिंग कार्य जारी रखने की अनुमति दी गई है. इस फैसले से बैंक के ग्राहक चिंतित हैं, जबकि RBI का कहना है कि यह कदम जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए लिया गया है.

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