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NEET-PG की परीक्षा स्थगित, कल होना था Entrance Exam, नई तारीख का ऐलान जल्द


NEET-PG Exam: हाल ही में कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक के आरोपों की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल छात्रों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली NEET-PG प्रवेश परीक्षा की प्रक्रियाओं की मजबूती का गहन मूल्यांकन करने का निर्णय लिया है.

एहतियाती उपाय के रूप में कल यानी 23 जून, 2024 को होने वाली NEET-PG प्रवेश परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है. इस परीक्षा की नई तारीख जल्द ही अधिसूचित की जाएगी. स्वास्थ्य मंत्रालय ने छात्रों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है. मंत्रालय ने कहा है कि यह निर्णय छात्रों के सर्वोत्तम हित में और परीक्षा प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने के लिए लिया गया है. 

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी किया था परीक्षा स्थगित करने का आग्रह 

नीट-यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्र सरकार से 23 जून को होने वाली नीट-पीजी परीक्षा स्थगित करने का आग्रह किया था. शशि थरूर ने छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए उत्तर भारत में प्रचलित भीषण गर्मी जैसी स्थिति का भी हवाला दिया था. 

शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, “नीट-यूजी परीक्षा के आयोजन को लेकर लग रहे आरोपों को देखते हुए, मैं सरकार से 23 जून को होने वाली नीट-पीजी परीक्षा को स्थगित करने का आग्रह करता हूं.” 

उन्होंने आगे कहा, “इसके अलावा, केरल के एक सांसद के रूप में, मैं यह बताना चाहूंगा कि यहां परीक्षा केंद्रों में सीटों की कमी के कारण, भारत के दक्षिणी राज्यों से सैकड़ों लोग इस परीक्षा को देने के लिए उत्तर में आने को मजबूर हैं और उत्तर में वर्तमान भीषण गर्मी की स्थिति, जिसने पिछले 3 महीनों में 100 से अधिक लोगों की जान ले ली है और जिसके परिणामस्वरूप लगभग 40,000 संदिग्ध हीटस्ट्रोक के मामले सामने आए हैं, इन छात्रों को अनावश्यक रूप से जोखिम में डालता है.”

कब होगी नीट-यूजी की परीक्षा?

1,563 उम्मीदवारों के लिए NEET-UG री एग्जाम रविवार, 23 जून को आयोजित की जाएगी. परीक्षा आयोजित करते समय, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी परीक्षा केंद्रों पर मौजूद रहेंगे. मामले पर अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून को कहा था कि अगर परीक्षा के संचालन में किसी की ओर से “0.001 प्रतिशत लापरवाही” भी हुई हो तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए. 

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