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Nainital High Court stays the result of Uttarakhand Police Recruitment ANN


Nainital News: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2000 पदों पर चल रही पुलिस भर्ती के परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने यह फैसला पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद लिया. हालांकि, कोर्ट ने चयन प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी.

चमोली जिले के रोशन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने 20 अक्टूबर 2024 को पुलिस विभाग में 2000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था. इनमें 1550 नए पदों के साथ 2021-22 और 2022-23 के 450 रिक्त पद भी शामिल किए गए थे.

पुलिसवभर्ती के लिए आयु सीमा बढ़ाई जाए- याचिकाकर्ता
याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार ने लंबे समय तक पुलिस भर्ती नहीं कराई, जिसके कारण कई अभ्यर्थियों की उम्र अधिक हो गई है. उन्होंने मांग की है कि आयु सीमा में छूट दी जाए और अधिकतम आयु को 22 से बढ़ाकर 25 वर्ष किया जाए. पुलिस भर्ती के लिए राज्य में आयु सीमा कम है.

याचिका में कहा गया कि पुलिस भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 22 वर्ष तय की गई है, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में कम है. याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार समय पर भर्ती परीक्षाएं आयोजित नहीं करती, जिससे हजारों अभ्यर्थी ओवरएज हो जाते हैं. इस मामले में उत्तराखंड बेरोजगार संगठन भी सरकार को कई बार पत्र भेज चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ने क्या बोला? 
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार की अनुमति के बिना फिलहाल भर्ती का परिणाम जारी न किया जाए. हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि चयन प्रक्रिया जारी रहेगी. इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी.

हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए. सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया नियमों के तहत हो रही है और इसमें कोई बदलाव करना आसान नहीं है. हालांकि, कोर्ट के निर्देशों के बाद सरकार को अब इस मुद्दे पर विचार करना पड़ सकता है. फिलहाल उत्तराखंड पुलिस भर्ती के परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे. कोर्ट के अगले फैसले के बाद ही यह तय होगा कि आयु सीमा में छूट दी जाएगी या नहीं. भर्ती प्रक्रिया को लेकर हजारों युवाओं की निगाहें अब 25 मार्च की सुनवाई पर टिकी हैं.

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