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MP Court Sentenced The Convict To 170 Years In The Case Of Cheating In Sagar


MP: सागर में ठगी के मामले में दोषी को कोर्ट ने सुनाई 170 साल की सजा

मध्यप्रदेश:

सागर के इतिहास में पहली बार एक आरोपी को 170 साल की सजा सुनाई गई है. धोखाधड़ी के मामले में अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश अब्दुल्लाह अहमद की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. आरोपी नासिर मोहम्मद और नासिर राजपूत के द्वारा सागर में लोगों को तरह-तरह के झांसे देकर पैसे ऐंठे गए थे. जिसमें कुछ लोगों ने अपने अच्छे-बुरे समय के लिए पैसे जमा करके रखे हुए थे. दोषी को 34 अलग-अलग मामलों में ये सजा काटनी होगी.

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अपर लोक अभियोजक रामबाबू रावत ने बताया कि आरोपी नासिर भैंसा पहाड़ी गांव में किराए के मकान में रहने आया था, जहां लोगों को बताता था कि विदेशो में उसके कपड़े के बड़े कारखाने हैं. अगर तुम लोग बड़ी दुकान फैक्ट्री खोलना चाहते हो तो उसे पैसे दे. इस तरह से लोग झांसे में आ गए और उसे पैसे देते गए. कुल 34 लोगों से 72 लाख की ठगी की गई. जिस पर मामला दर्ज कर न्यायालय में केस चल रहा था, इसमें हर व्यक्ति के मामले 5-5 साल की सजा सुनाई है. यह सजा क्रम से चलेगी और इस तरह 34 मामलों में उसे अलग-अलग सजा भुगतनी पड़ेगी, जो तकरीबन 170 साल होगी.

कपड़ा फैक्ट्री के नाम पर 72 लाख की ठगी

सागर आकर आरोपी नासिर ने 34 लोगों से कपड़ा कारखाना खोलने के नाम पर धोखाधड़ी कर 72 लाख रुपये ठग लिए. सागर के भेसा गांव में कपड़ा कारखाना खोलने के नाम पर ठगी की थी. पैसे के बदले लोगों को आरोपी ने चेक दिए थे. लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच कर मामला दर्ज किया था. जिसके बाद सागर कोर्ट ने आरोपी को 170 साल की सजा सुनाई है. प्रत्येक मामले में आरोपी को 5 वर्ष की सजा सुनाई गई है. जिसमें आरोपी को 170 साल की सजा काटनी पड़ेगी.



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