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MP में शिक्षक भर्ती नियमों में बदलाव, सीटीईटी ही नहीं दूसरे राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा भी मान्य, शर्ते लागू


MP में शिक्षक भर्ती नियमों में बदलाव, सीटीईटी ही नहीं दूसरे राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा भी मान्य, शर्ते लागू

MP में शिक्षक भर्ती नियमों में हुआ बदलाव, सीटीईटी ही नहीं दूसरे राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा भी मान्य


नई दिल्ली:

मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती में एक बड़ा बदलाव हुआ है. इस बदलाव के तहत मध्य प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती में सीटीईटी के साथ अन्य राज्यों में होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा मान्य होगी. मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभाग ने शिक्षक भर्ती में मध्य प्रदेश सरकार के साथ सीबीएसई द्वारा आयोजित सीटीईटी यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के साथ अन्य राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा को मान्य किया जाएगा. ऐसा अनुकंपा नियुक्ति के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के साथ होगा. एमपी जनजातिय कार्य विभाग ने सभी सहायक आयुक्त और जिला संयोजकों को निर्देश जारी कर दिए हैं. 

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एमपी जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का बीएड होना अनिवार्य है. शिक्षक भर्ती में अनुकंपा नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) होना अनिवार्य है. ऐसे में इस निर्देश का फायदा उन उम्मीदवारों को मिलेगा, जो दूसरे राज्यों में रहकर शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करते हैं. इसके साथ ही उन उम्मीदवारों को भी जो एमपी के मूल निवासी नहीं है, हालांकि विभाग ने यह साफ किया है, यह नियम केवल अनुकंपा नियुक्ति पर लागू होगा. 

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खबरों की मानें तो एमपी जनजातिय कार्य विभाग के विभिन्न स्कूलों में 250 से अधिक पदों पर अनुकंपा के आधार पर भर्ती की जानी है. ऐसे में किसी भी राज्य से शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकेंगे. 

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