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Mohali Bhola drug case court sentenced former Punjab DSP Jagdish Singh to 10 years of imprisonment ann


Punjab Bhola Drug Case: पंजाब के बहुचर्चित भोला ड्रग केस में मोहाली की अदालत ने आरोपियों को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दिया दोषी करार ठहराया है. मामले में कोर्ट ने पंजाब के पूर्व डीएसपी जगदीश सिंह को 10 साल की सजा सुनाई है. 

ईडी ने इस मामले में मनी लांड्रिंग के तहत मामला दर्ज कर 23 लोगों को आरोपी बनाया था, जिनमें से अदालत ने मंगलवार को 17 आरोपियों को दोषी करार दिया है. ईडी के मुताबिक इन 23 आरोपियों में दो फरार चल रहे हैं, जिन्हें अदालत ने प्रोक्लेम्ड ऑफंडर  घोषित किया हुआ था जबकि पांच आरोपियों की मौत हो चुकी है.

क्या है भोला ड्रग्स केस?
दरअसल यह मामला पंजाब के एक पूर्व कुश्ती प्लेयर और डीएसपी जगदीश सिंह उर्फ भोला से जुड़ा हुआ था. पंजाब पुलिस में डीएसपी जगदीश सिंह उर्फ भोला बाद में ड्रग तस्कर बन गया था और एक बड़े ड्रग कार्टिल का सरगना था.

अदालत में जगदीश सिंह उर्फ भोला को 10 साल की सजा सुनाई है, बाकी आरोपियों को भी तीन से 10 साल की सजा अदालत ने सुनाई है. एनफोर्समेंट डायरेक्टेड ने पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज आठ एफआईआर पर साल 2013 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. इस मामले में ईडी ने 95 करोड़ की चल अचल संपत्ति भी अटैच की थी.

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