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Mizoram Government Implemented By An On Bursting Firecrackers During Christmas And New Year Celebration


Mizoram Government Decision On Firecrackers: प्रदूषण की वजह से राजधानी दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में लगातार बिगड़ते हालात के बीच मिजोरम सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राज्य ने इस साल क्रिसमस और उसके बाद नव वर्ष के जश्न के दौरान आतिशबाजी पर पूरी तरह से बैन लगाया है. राज्य की मुख्य सचिव रेनू शर्मा ने इस संबंध में जानकारी शेयर की है.

मंगलवार (21 नवंबर) को राज्य में प्रदूषण को लेकर की गई उच्च स्तरीय बैठक के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों सहित कई संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे. इस दौरान प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध का निर्णय लिया गया है.

राज्य की जनता से खास अपील
रेनू शर्मा ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि पटाखे नहीं बेचे और नहीं जलाने की अपील जनता से की जाएगी. इसके लिए आम लोगों को जागरूक किया जाएगा. मिजोरम ऐसा राज्य है जहां ईसाइयों की जनसंख्या सबसे अधिक है. यहां क्रिसमस तथा न्यू ईयर का सेलिब्रेशन बड़े पैमाने पर होता है. अधिकारियों ने बताया कि इसकी तैयारी अभी से ही शुरू हो गई है. इस लिहाज से मुख्य सचिव ने त्योहारी सीजन के दौरान होने वाली समस्याओं पर चर्चा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी. उन्होंने शराब और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने की जरूरत पर भी बल दिया. इसके लिए प्रशासन को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है.

पहले भी लगाया जा चुका है प्रतिबंध
रेनू शर्मा ने बताया कि इसके पहले भी मिजोरम में क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान सुरक्षा के लिहाज से पटाखे, टॉय गन्स और स्काई लालटेन पर प्रतिबंध लगाया गया था. इस बार भी खास तौर पर प्रदूषण रोकथाम को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

दिवाली के मौके पर 90 डेसीबल से अधिक आवाज वाले पटाखों के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक है. शीर्ष अदालत ने पूरे देश में बोरियम युक्त पटाखों के इस्तेमाल पर बैन के नियमों को लागू करने का आदेश दिया था. 

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