Meerut Administration Release Order For Christmas Or New Year Celebration Check Rules
Happy New Year 2024: साल 2023 को खत्म होने में कुछ दिन बचे हैं. 1 जनवरी को नए साल का आगाज हो जाएगा. लोगों ने अभी से क्रिसमस और नव वर्ष का जश्न मनाने की तैयारी शुरू कर दी है. कई जगहों पर कार्यक्रमों के आयोजन भी होने लगे हैं. क्रिसमस और नववर्ष को देखते हुए मेरठ जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक कोई भी कार्यक्रम बिना अनुमति के आयोजित नहीं किया जाएगा. नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी जारी की है.
मेरठ जिला प्रशासन ने जारी की सख्त चेतावनी
मेरठ जिला प्रशासन का कहना है कि होटल, रेस्तरां, रिसॉर्ट्स, क्लब और पब के प्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से आयोजनों की अनुमति लेनी होगी. संबंधित विभागों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद कार्यक्रमों को आयोजित करने की इजाजत मिलेगी. अपर जिलाधिकारी सूर्यकांत त्रिपाठी ने गुरुवार को विभिन्न विभागों और अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में उन्होंने कहा कि किसी को भी क्रिसमस या नए साल की पूर्व संध्या पर पार्टियों या समारोहों के लिए जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है.
क्रिसमस या नववर्ष की पार्टी के लिए लें इजाजत
क्रिसमस या नववर्ष के लिए पार्टियों या कार्यक्रमों का आयोजन करने की योजना बनानेवाले होटल, क्लब और पब, रिसॉर्ट, रेस्तरां और अन्य स्थानों के प्रतिनिधियों को जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से पूर्व अनुमति लेना सुनिश्चित करना होगा. एडीएम ने आगे कहा कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इजाजत लेने के सभी मानदंड सुनिश्चित कराएं. सभी मानदंडों को पूरा करने के बाद अनुमति प्रदान की जाए. जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त करने के बाद क्रिसमिस या नए साल की पार्टी मनाई जा सकेगी. उन्होंने सख्त चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.