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Maharashtra Assembly Election 2024 Supreme Court Asks NCP(Ajit Pawar) To Not Use Photos & Videos Of Sharad Pawar


Supreme Court on Sharad Pawar Plea: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के बंटवारे के बाद से शुरू हुई लड़ाई क बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची. बुधवार (13 नवंबर 2024) को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने अजित पवार गुट से अपने पैरों पर खड़े होने की सलाह दी.

शरद पवार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कुछ सामग्री-पोस्टरों के अलावा सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए अदालत से कहा कि यह कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए प्रकाशित की गई हैं. उन्होंने कहा कि एनसीपी (अजित पवार) के उम्मीदवार अमोल मिटकरी ने अपने पोस्टर में शरद पवार का इस्तेमाल किया है. हालांकि अजित पवार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बलबीर सिंह ने इन आरोपों का खंडन किया और दावा किया कि सामग्री से “छेड़छाड़” की गई है.

क्या ग्रामीण सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट से प्रभावित होंगे

अदालत ने अजित पवार गुट को जहां फटकार लगाई तो वहीं जस्टिस सूर्यकांत ने सिंघवी से कहा, “क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र के लोग आप लोगों के दरार के बारे में नहीं जानते?”, क्या ग्रामीण महाराष्ट्र के लोग सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट से प्रभावित होंगे. इस पर सिंघवी ने कहा, “आज भारत अलग है, हम यहां दिल्ली में जो कुछ भी देखते हैं, उसमें से अधिकांश ग्रामीण लोग भी देखते हैं.” उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्देश दिया है, तो दूसरा पक्ष उसका पालन करने के लिए बाध्य है.

‘शरद पवार के साथ आपके वैचारिक मतभेद, आप अलग पार्टी बना चुके हैं’

अजित पवार के पक्ष की ओर मुड़ते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “चाहे यह पुराना वीडियो हो या नया, शरद पवार के साथ आपके वैचारिक मतभेद हैं और आप अलग पार्टी बनाकर उनके खिलाफ लड़ रहे हैं…. फिर आपको अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए.” पीठ ने अजित पवार से साफ कहा कि वह अपनी पार्टी के सदस्यों को निर्देश दें कि वे चुनाव प्रचार के दौरान शरद पवार की तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल न करें. पीठ ने यह भी कहा कि मतदाता इतने समझदार हैं कि वे किसी भी भ्रम को समझ सकते हैं, इसलिए ऐसा न करें.

ट्रंप का नाम लेकर जस्टिस सूर्यकांत ने ली चुटकी

इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कई बार चुटकी भी ली. प्रचार के लिए अजित पवार गुट के एक विज्ञापन को देखते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि एक विज्ञापन (डोनाल्ड) ट्रंप के ठीक नीचे है, जो काफी प्रभावशाली दिखता है. इस बात को सुनकर एनसीपी शरद पवार गुट के वकील सिंघवी ने हंसते हुए कहा, “शुक्र है कि उन्होंने यहां याचिका दायर नहीं किया है.” इस पर कोर्ट ने कहा कि हम अन्य अधिकार क्षेत्रों के बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे.

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