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Maharashtra Assembly Election 2024 BMC declared holiday in Mumbai on voting day 20 November ann


Maharashtra Assembly Election 2024: महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान के मद्देनजर अवकाश की घोषणा की गई है. मुंबई महानगर पालिका आयुक्त ने इसको लेकर अधिसूचना जारी की है. इसमें व्यापार, औद्योगिक समूहों, निगमों, कंपनियों और संस्थानों, औद्योगिक उपक्रमों और अन्य सभी प्रतिष्ठानों को विधानसभा चुनाव में मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए श्रमिकों, कर्मचारियों, अधिकारियों को 20 नवंबर 2024 को छुट्टी देना अनिवार्य किया है. वहीं नियमों का पालन नहीं करने वाले नियोक्ताओं पर कार्रवाई के निर्देश दिया गया है.

बृहन्मुंबई नगर निगम के आयुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भूषण गगरानी द्वारा निर्देशित ग्रेटर मुंबई क्षेत्र (मुंबई उपनगरीय जिला और मुंबई सिटी जिला) में काम करने वाले व्यवसायों, व्यापारों, औद्योगिक समूहों, निगमों, कंपनियों और संस्थानों, औद्योगिक उपक्रमों और अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले सभी श्रमिकों, कर्मचारियों और अधिकारियों को वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करना होगा. विधानसभा 2024 बुधवार, 20 नवंबर 2024 को संबंधित नियोक्ताओं को अवकाश स्वीकृत करना अनिवार्य होगा.

भारत निर्वाचन आयोग के साथ-साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी, महाराष्ट्र के निर्देशानुसार ग्रेटर मुंबई क्षेत्र (मुंबई उपनगरीय जिला और मुंबई शहर जिला) में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और ग्रेटर मुंबई नगर आयुक्त भूषण गगरानी के मार्गदर्शन में विभिन्न नवीन गतिविधियां क्रियान्वित की जा रही हैं. इस पृष्ठभूमि में, मुंबई उपनगरीय जिले और मुंबई सिटी जिले के सभी मतदाताओं को विधान सभा आम चुनाव-2024 के लिए मतदान के अपने अधिकार का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं.

BMC द्वारा दिए गए निर्देश इस प्रकार हैं

• जिस मतदान क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, वहां किसी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में लगे प्रत्येक व्यक्ति और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान करने का हकदार व्यक्ति को मतदान के दिन यानी बुधवार, 20 नवंबर, 2024 को छुट्टी दी जाएगी.
• यह नियम सभी औद्योगिक समूहों, निगमों, कंपनियों और संस्थानों, औद्योगिक उपक्रमों या अन्य प्रतिष्ठानों आदि पर लागू होगा.
 • इस छुट्टी के बदले संबंधित व्यक्ति के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी. किसी भी नियोक्ता द्वारा इन नियमों या प्रावधानों का उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. 
 • लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम- 1951 की धारा 135 (बी) के अनुसार, किसी भी मतदाता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिसकी ड्यूटी से अनुपस्थिति उस रोजगार के लिए खतरनाक या प्रतिकूल होगी जिसमें वह कार्यरत है. 
 • इसके अलावा असाधारण परिस्थितियों में श्रमिकों, कर्मचारियों, अधिकारियों आदि को कम से कम चार घंटे की छूट दी जा सकती है यदि मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए पूरे दिन की छुट्टी देना संभव नहीं है. लेकिन, ऐसे छूट के मामलों में जिला निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी. 
 • यदि यह पाया जाता है कि कोई व्यक्ति छुट्टी या रियायत न मिलने के कारण अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने से वंचित रह गया है, तो संबंधित नियोक्ता के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. अत: उद्योग विभाग के अधीन सभी निगमों, औद्योगिक समूहों, कंपनियों एवं संस्थानों, औद्योगिक उद्यमों आदि प्रतिष्ठानों को जिला निर्वाचन प्रशासन द्वारा दिये गये इन सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा.

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