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Madhya Pradesh Digvijay Singh High Court Stays FIR Big Relief To Congress Leader


Digvijaya Singh Court Case: हाईकोर्ट ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ दर्ज की गई FIR पर रोक लगाई है. पांच एफआईआर दर्ज होने के खिलाफ हाईकोर्ट में दिग्विजय सिंह ने याचिका दी थी. एक ही मामले पर पांच FIR दर्ज की गई थी. याचिका में तर्क दिया गया कि एक ही मामले पर पांच एफआईआर जगह नहीं हो सकती.

हाईकोर्ट ने केवल एक FIR रोककर बाकी सभी पर फिर स्टे लगाया है.. दिग्विजय सिंह द्वारा गुरू गोलवलकर के विचारों को लेकर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी .पोस्ट के संबंध में दिग्विजय सिंह के खिलाफ थानों में बीजेपी ने एफआईआर दर्ज कराई थी.

दिग्विजय सिंह के वकील  दिया तर्क
दिग्विजय सिंह के वकील विभोर खण्डेलवाल ने जज संजय द्विवेदी की कोर्ट में पैरवी करते हुए तर्क दिया कि एक ही कृत्य के लिए दो या अधिक एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी शासन उनके पक्षकार के विरुद्ध दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई की गई है. खण्डेलवाल ने सुप्रीम कोर्ट के अनेक न्याय दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए हाईकोर्ट से दिग्विजय सिंह को अंतरिम राहत दिए जाने की प्रार्थना की.

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