Kolkata BJP Protest: बंगाल पुलिस मुख्यालय और DG के बंगले के बाहर धारा 163 लागू, बंद के बीच सरकार का बड़ा फैसला
Bengal Bandh: पश्चिम बंगाल में चल रहे बंद के बीच कोलकाता पुलिस ने बड़ा फैसला किया है. कोलकाता पुलिस के डीजी के बंगले के आसपास भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 163 लागू कर दी गई है. इसी तरह से पश्चिम बंगाल पुलिस मुख्यालय यानी भबानी भवन के आसपास भी धारा 163 लागू हुई है. जजेस कोट रोड क्रॉसिंग से बेकर रोड क्रॉसिंग, बेलविदर रोड क्रॉसिंग तक के क्षेत्र में धारा 163 जारी की गई है. पुलिस कमिश्नर ने निर्देश दिया है कि आज से 26 अक्टूबर तक 60 दिनों तक धारा 163 लागू रहेगी.
दरअसल, बंगाल में इस वक्त कोलकाता रेप-मर्डर मामले को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है. बीजेपी नेताओं ने सड़कों पर उतरकर जबरदस्त प्रदर्शन किया है. कई बीजेपी नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है. सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कई जगह बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई है. बीजेपी नेताओं ने 12 घंटे का बंद बुलाया है, जिसकी शुरुआत बुधवार (28 अगस्त) सुबह 6 बजे हुई है और ये शाम 6 बजे तक जारी रहने वाला है. इस दौरान कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों में तीखी नोंकझोंक भी हुई है.
क्यों बुलाया गया बंगाल बंद?
पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ रेप-मर्डर मामले को लेकर मंगलवार को नबन्ना अभियान की शुरुआत हुई. इसके तहत प्रदर्शनकारियों ने राज्य सचिवालय का घेराव करने का प्रयास किया. हालांकि, रास्ते में मौजूद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. इसके बाद भी हालात काबू में नहीं आए तो फिर प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया. बीजेपी ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई पर ही बंद बुलाया है.
बंगाल में बंद का असर, बस सेवाएं ठप
पश्चिम बंगाल में बंद का असर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई जगह बसों में लोगों की भीड़ नहीं है. इसके अलावा अलीपुरद्वार समेत कई जिलों में बस सेवाएं प्रभावित हुई हैं. सड़कों पर सामान्य से कम लोग दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, सरकार की तरफ से कहा गया था कि बंद के दौरान किसी भी चीज को बंद नहीं किया जाएगा.
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