Kerala High Court big blow to NIA Grants bail to 17 PFI workers in RSS leader murder case
RSS Leader Murder Case: केरल हाई कोर्ट ने पलक्कड़ जिले में 2022 में आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या के मामले में आरोपी 17 पीएफआई सदस्यों को मंगलवार (25, जून) को जमानत दे दी. आरोपी कथित तौर पर राज्य और देश के विभिन्न हिस्सों में संप्रादायिक हिंसा भड़काने के आरोपों का भी सामना कर रहे हैं.
जस्टिस एके जयशंकरन नाम्बियार और जस्टिस श्याम कुमार वी.एम.की पीठ ने एनआईए (राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण) मामलों की विशेष अदालत के उस आदेश को भी बरकरार रखा, जिसमें नौ अन्य आरोपियों को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार किया गया है.
केरल हाई कोर्ट का आदेश
केरल हाई कोर्ट का 111 पन्नों का यह आदेश मामले के 26 आरोपियों की अपील पर आया, जिन्होंने विशेष अदालत द्वारा उनकी जमानत अर्जी खारिज किए जाने को चुनौती दी थी. हाई कोर्ट ने 26 आरोपियों में से 17 को जमानत देते हुए सख्त शर्तें भी लगाई हैं. आरोपियों को अपना मोबाइल फोन नंबर और वास्तविक समय में जीपीएस लोकेशन जांच अधिकारी से साझा करना होगा.
कोर्ट ने आरोपियों को दिया ये निर्देश
अदालत ने कहा कि इसके साथ ही आरोपी केरल से बाहर नहीं जाएंगे. अपना पासपोर्ट जमा करेंगे और 24 घंटे अपना मोबाइल फोन चार्ज व ऑन रखेंगे. श्रीनिवासन की 16 अप्रैल 2022 को हत्या की गई थी और शुरुआत में 51 लोगों को आरोपी बनाया गया था. इनमें से एक की मौत हो गई और सात आरोपी फरार चल रहे हैं. बाकी के खिलाफ जुलाई और दिसंबर 2022 में दो चरणों में आरोपपत्र दाखिल किए गए.
एनआईए ने सितंबर 2022 में शुरू की थी जांच
अदालत ने रेखांकित किया कि राज्य पुलिस जब इस मामले की जांच कर रही थी तो केंद्र को सूचना मिली कि केरल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और इससे जुड़े संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की साजिश रची और केरल एवं देश के अन्य हिस्सों में आतंकवादी गतिविधियों के लिए काडर को कट्टरपंथी बनाया. इसके बाद केंद्र ने सितंबर 2022 को एनआईए को मामले की जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया.
यह भी पढ़ें- राशिद इंजीनियर को राहत नहीं, अन्य सांसदों के साथ नहीं ले पाएगा शपथ, 1 जुलाई को अगली सुनवाई