Karnataka Waqf Land Grab Row Karnataka CM Siddaramaiah Clarification Know Whole Matter In 10 Points
Waqf Land VS Farmer Land Row: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार (मंगलवार) को वक्फ भूमि विवाद पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी किसान को उसकी जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा. अगर किसानों को कोई नोटिस जारी किया गया है तो उसे वापस ले लिया जाएगा.
सीएम ने ये टिप्पणियां विजयपुरा, यादगीर और धारवाड़ जिलों के किसानों को भेजे गए नोटिसों के संबंध में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए की, जिनमें दावा किया गया है कि उनकी जमीन वक्फ बोर्ड की है.
1. सीएम सिद्धारमैया ने यह भी बताया कि राजस्व मंत्री कृष्णा बायर गौड़ा, विजयपुरा जिला प्रभारी मंत्री एमबी पाटिल और वक्फ मंत्री जमीर अहमद ने सोमवार को मामले को स्पष्ट करने के लिए संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था.
2. अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के भीतर आंतरिक आरक्षण के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में आंतरिक आरक्षण लागू करने का फैसला किया गया. मामले की समीक्षा करने और तीन महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए एक सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक एकल सदस्यीय आयोग का गठन किया जाएगा.
3. उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले से जारी अधिसूचनाओं को छोड़कर, आयोग की ओर से अपनी रिपोर्ट पेश किए जाने तक कोई भी नई सरकारी भर्ती अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी.
4. इस बीच, मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने चेतावनी दी है कि वाणिज्यिक कर संग्रह (कमर्शियल टैक्स कलेक्शन) लक्ष्य पूरा करने में विफल रहने वाले अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा.
5. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी परिस्थिति में टैक्स कलेक्शन कम नहीं होना चाहिए. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में कमर्शियल टैक्स कलेक्शन की प्रगति पर चर्चा की गई. राज्य ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1,10,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है.
6. सीएम का यह बयान किसानों के उन आरोपों के जवाब में आया है, जिनमें कहा गया था कि टिकोटा तालुक के होनवाड़ा में करीब 1,200 एकड़ जमीन को गलती से वक्फ संपत्ति के रूप में चिह्नित कर दिया गया था.
7. इस मुद्दे को स्पष्ट करते हुए एम.बी. पाटिल ने हाल ही में कहा कि आधिकारिक गजट अधिसूचना में भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में चिह्नित करना एक “त्रुटि” के कारण हुआ था, उन्होंने कहा कि कुल 1,200 एकड़ में से केवल 11 एकड़ ही वक्फ भूमि थी.
8. किसान नेताओं ने आरोप लगाया है कि मामला उनके संज्ञान में लाए बिना ही इंडी तालुक के तेनाहल्ली गांव और टिकोटा तालुक के होनवाड़ा गांव के किसानों के भूमि अभिलेखों में बदलाव कर उन्हें वक्फ के पक्ष में कर दिया गया.
9. भूमि अभिलेखों और पंजीकृत भूमि दस्तावेजों को अपने हाथों में लिए किसानों ने आरोप लगाया कि आवास एवं वक्फ मंत्री बी जेड ज़मीर अहमद खान के विजयपुरा दौरे के तुरंत बाद उन्हें नोटिस दिया गया और उन्होंने उपायुक्त को वक्फ भूमि पर बैठे किसानों को नोटिस देने का निर्देश दिया.
10. इस महीने की शुरुआत में कर्नाटक वक्फ बोर्ड की ओर से किसानों को नोटिस मिला कि वे अपनी पुश्तैनी जमीन खाली कर दें. किसानों ने महाराष्ट्र की सीमा से लगे उत्तरी कर्नाटक के विजयपुरा जिला मुख्यालय शहर में डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय पर प्रदर्शन किया.
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