Kanpur Man gave Triple Talaq to wife after Filing Domestic Violence Dowry Harassment Case ann | कानपुर में महिला ने कराई FIR तो पति ने कहा
Kanpur News Today: कानपुर में एक महिला का तलाक इन दिनों सुर्खियों में है. ‘तीन तलाक’ को लेकर भले केंद्र सरकार ने सख्त कानून बनाए हों, लेकिन इस घटना के बाद एक बार फिर ‘तीन तलाक’ को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. इस मामले में कानपुर की एक महिला ने अपने पति पर कथित घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था.
इस मामले की कोर्ट में सुनवाई थी. महिला की शिकायत से नाराज पति ने मुकदमे की तारीख पर पहुंचने कोर्ट के बाहर ही तीन तलाक दे दिया. इससे पीड़िता महिला भी सकते में आ गई. इस घटना के बाद एक बार फिर’तीन तलाक’ पर सवाल उठने लगे हैं.
कोर्ट में विचाराधीन है मामला
यह मामला कानपुर के रायपुरवा का है, जहां एक मुस्लिम महिला का अपने पति और ससुराल वालों से विवाद चल रहा था. महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था. वर्तमान में मामला न्यायालय में विचाराधीन है और मुकदमे की लगातार तारीखें पड़ रही थीं.
मुस्लिम महिला का आरोप है कि उसके पति कमरूल हक सिद्दीकी और ससुराव वाले लगातार उसे परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से मामला न्यायालय तक पहुंचा. महिला ने कहा कि जब वह न्यायालय में सुनवाई पर पहुंची तो पति कमरूल हक सिद्दीकी उसे रोक कर धमकाने लगा.
पति पर लगाए गंभीर
पीड़ित महिला ने दावा किया कि उसके पति ने उसे धमकी देते हुए कहा कि तुमने मुकदमा लिखवाकर मेरे परिवार की बेइज्जती कराई है. तुम मुझे परेशान करना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हें मुकदमें में एक भी रुपये नहीं दूंगा. महिला के मुताबिक, उसके पति धमकी देते हुए इससे पहले मैं तुम्हें तलाक देता हूं. बस इतना कहते ही पति कमरूल हक ने पत्नी को तीन बार तलाक, तलाक, तलाक कहकर वहां से चला गया.
इस मामले की पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि मैं अपने पति की बातों से दहशत में हूं. मुझे लगता है कि वो मेरे साथ और भी कुछ बुरा कर सकता है. अब पीड़िता ने पुलिस में तीन बार तलाक दिए जाने की शिकायत दर्ज कराई है. महिला की शिकायत पर कानपुर के बड़ा चौराहा कोतवाली में तीन तलाक का मामला दर्ज किया गया है.
पति पर मुकदमा दर्ज
इस संबंध में कोतवाली बड़ा चौराहा प्रभारी एसएचओ संतोष कुमार शुक्ला ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर महिला का मुकदमा दर्ज किया गया है. पीड़ित का आरोप है कि वह विचाराधीन मामले की सुनवाई के दौरान तारीख पर न्यायालय गई थी, जहां महिला की उसके पति से मुलाकात हुई. कोर्ट के बाहर दोनों में विवाद हो गया और पति अपनी पत्नी को तीन बार तलाक बोलकर चला गया. जिस पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया.
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